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पंचायत का हुक्म, काट दो रिश्तेदारों के सिर

Sun, 18 Oct 2015 07:27 PM IST
Updated Sun, 18 Oct 2015 07:27 PM IST
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Behead kin of murdered killer, `orders' UP panchayat

ग्राम पंचायतें अपने तुगलकी फरमानों को लेकर हमेशा विवादों में रहती हैं। एक बार फिर ऐसा ही फरमान सामने आया है जिसमें पंचायत ने शातिर अपराधी के रिश्तेदारों के सिर कलम करने के हुक्म दिया है। पंचायत के फरमान के बाद रिश्तेदारों ने पुलिस की शरण ली है और सुरक्षा की मांग की है।

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यह मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है जहां गांव के पंचायत ने एक पेशेवर कातिल मुसाहिद के रिश्तेदारों की गर्दन काटने का हुक्म दिया है। इस शातिर अपराधी की अगस्त महीने में बागपत के निवादा गांव में हत्या कर दी गई थी। पंचायत के फरमान से डरे हुए रिश्तेदारों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है।
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पंचायत ने किया खारिज

Behead kin of murdered killer, `orders' UP panchayat

नाग्ला रियावली पंचायत ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर यह फैसला किया कि पेशेवर अपराधी मुसाहिद के रिश्तेदारों की गर्दन काट दी जाए जिसके बाद मुसाहिद के रिश्तेदारों सहायक पुलिस अधीक्षक विद्या सागर मिश्रा से मिलकर पूरी घटना से अवगत कराया और उन्हें पंचायत के फैसले के बारे में भी बताया। रिश्तेदारों ने पुलिस के अपने सुरक्षा की मांग भी की जिसके बाद मिश्रा ने उनको ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया।

हालांकि, गांव के एक बुजुर्ग नन्हें खान ने ऐसे किसी भी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, 'यहां कोई पंचायत नहीं है, केवल एक ग्राम सभा है जिसके सदस्यों ने मुसाहिद के रिश्तेदारों के साथ कैसे समझौता किया जाए उसके लिए चर्चा की गई थी। मुसाहिद एक पेशेवर हत्यारा था और उसके रिश्तेदार भी उतने ही खतरनाक हैं।' उन्होंने बताया कि इस बैठक में खुनखराबा होने से रोकने पर चर्चा की गई थी। क्योंकि मुसाहिद की हत्या के बाद उसके रिश्तेदार पलटवार जरूर करेंगे। उन्होंने रिश्तेदारों का पुलिस के पास जाना शर्मनाक बताया।

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