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महंगा गिफ्ट लेने से पहले अफसरों को लेनी होगी सरकार से परमिशन

Mon, 20 Apr 2015 01:10 AM IST
Updated Mon, 20 Apr 2015 01:10 AM IST
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Before taking expensive gifts to officials will seek permission to government.

आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को अब पांच हजार रुपये से अधिक कीमत का उपहार लेने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी।

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इसी तरह उन्हें रिश्तेदारों और दोस्तों से 25 हजार रुपये से अधिक मूल्य का उपहार स्वीकार करने से पहले सरकार को बताना पड़ेगा। पहले यह सीमा क्रमश: एक हजार और पांच हजार रुपये थी।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने अखिल भारतीय सेवा संशोधन नियम, 2015 के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है।

संशोधन के मुताबिक, अधिकारी अपने निकट के रिश्तेदारों और दोस्तों से किसी पर्व या शादी, सालगिरह जैसे पारिवारिक आयोजन पर 25 हजार रुपये की कीमत तक का उपहार ले सकते हैं पर यदि उपहार की कीमत इससे अधिक है तो उन्हें इसके बारे में केंद्र को सूचित करना होगा।
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पांच हजार से अधिक के गिफ्ट पर अनुमति जरूरी

Before taking expensive gifts to officials will seek permission to government.

इसके साथ-साथ अगर परिजनों और दोस्तों के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति अधिकारी की यात्रा, ठहरने आदि का खर्च उठाता है तो इसे भी उपहार की श्रेणी में माना जाएगा।

अधिकारियों को ऐसी संस्थाओं और लोगों के महंगे आतिथ्य से भी दूर रहने को कहा गया है, जिनका उनसे आधिकारिक काम पड़ता रहता है।

हालांकि कहीं अनौपचारिक रूप से भोजन करने, किसी से लिफ्ट लेने या सामाजिक रूप से किसी की मेहमाननवाजी स्वीकार करने को इस नियम के दायरे में नहीं रखा गया है।

विभाग के अनुसार संबंधित मंत्रालयों को संशोधन के बारे में बता दिया गया है ताकि सभी अधिकारियों को नए नियमों से अवगत कराया जा सके। इस सेवा के तहत आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा के अधिकारी आते हैं।

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