फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   banks refuse to ATM cards

अंगूठा छाप लोगों को अब नहीं मिलेंगे एटीएम कार्ड

Thu, 30 Apr 2015 02:14 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, मुरादाबाद
ब्यूरो / अमर उजाला, मुरादाबाद Updated Thu, 30 Apr 2015 02:14 PM IST
विज्ञापन
banks refuse to ATM cards

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत ऐसे खाताधारकों को एटीएम कार्ड देने से साफ मना कर दिया, जो अंगूठा छाप हैं। आरबीआई ने सभी बैंकों को सर्कुलर जारी कर सिर्फ उन्हीं खाताधारकों को एटीएम कार्ड देने का निर्देश दिया है, जो हस्ताक्षर कर सकते हैं।

विज्ञापन


नई गाइड लाइन जारी होने के बाद जिले में हजारों खाताधारकों के एटीएम कार्ड फंस गए हैं। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत मुरादाबाद में करीब चार लाख खाते खोले गए हैं।
विज्ञापन


 इनमें करीब 35 हजार ऐसे खाताधारक हैं, जो पूरी तरह अशिक्षित हैं। उन्होंने जन-धन योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए संबंधित दस्तावेजों पर अंगूठा लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरबीआई ने सभी बैंको को जारी किया ये नया सर्कुलर

banks refuse to ATM cards

शुरुआत में कुछ बैंकों की ओर से अंगूठा लगाने वाले खाताधारकों को भी एटीएम कार्ड बांट दिए गए, लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको लेकर नया सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर में साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत ऐसे किसी खाताधारक को एटीएम कार्ड न दिए जाएं, जो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना नहीं जानते।

बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग हस्ताक्षर कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को एटीएम कार्ड जारी किए जाएं। बैंकों को यह भी कहा गया कि वे लोगों को इस बारे में बताएं, ताकि अंगूठा छाप खाताधारक हस्ताक्षर करना सीख जाएं।

लीड बैंक अधिकारी प्रकाशचंद्र के मुताबिक इस आदेश के पीछे लोगों को कम से कम हस्ताक्षर करना सिखाना भी हो सकता है। लोगों का जब एटीएम कार्ड फंसेगा तो वे इसकी कोशिश करेंगे।

नई गाइड लाइन का दूसरा मकसद भी हो सकता है, लेकिन आरबीआई ने अपना नजरिया स्पष्ट नहीं किया है। ऐसे में जिले के सभी बैंकों को सर्कुलर पर अमल करने का निर्देश दिया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed