फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   bail plea of salman khan in bombay highcourt

राहत के बाद सलमान पहुंचे घर, फैंस का किया शुक्रिया

Fri, 08 May 2015 07:19 PM IST
Updated Fri, 08 May 2015 07:19 PM IST
विज्ञापन
bail plea of salman khan in bombay highcourt

बांबे हाईकोर्ट से सलमान खान को बड़ी राहत मिली है। सलमान जेल जाने से फिलहाल बच गए हैं। कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। इसके साथ सेशंस कोर्ट से सलमान को मिली सजा को सस्पेंड कर दिया गया है।

विज्ञापन


हालांकि मामले में सलमान खान को 30 हजार रुपये का नया बेल बॉन्ड भरना था जिसे उन्होंने सेशंस कोर्ट पहुंचकर भर दिया। बॉन्ड भरने के तुरंत बाद सलमान वापस अपने घर चले गए।
विज्ञापन


सलमान के घर के बाहर सुबह से ही फैंस की खासी भीड़ देखी गई। बेल बॉन्ड भरने के बाद सलमान खान घर लौटे तो बालकनी में हाथ हिलाकर फैंस का स्वागत किया। इस मौके पर उनके मां और पिता भी साथ थे। सलमान ने बाद में इशारे से फैंस को घर जाने के लिए भी कहा।
विज्ञापन
विज्ञापन


इससे पहले कोर्ट से राहत के बाद भी सलमान देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। उन्हें अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराना होगा। बाहर जाने से पहले उन्हें कोर्ट को जानकारी देनी होगी। इसके साथ-साथ मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी।

13 साल पुराने हिट एंड रन के केस में सेशंस कोर्ट ने सलमान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद सलमान के वकील मामला हाईकोर्ट लेकर गए। जहां से उन्हें पहले दो दिन की जमानत दी गई थी।

फैसले से निराश दिखे भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह

bail plea of salman khan in bombay highcourt

बांबे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब तक केस की सुनवाई चलेगी सलमान को राहत जारी रहेगी। इस बीच कोर्ट से फैसले के बाद सलमान के फैंस जश्न में डूब गए हैं। उन्होंने मिठाईयां भी बांटी।

दूसरी ओर सलमान पर कोर्ट के फैसले के बाद इसके पक्ष और विपक्ष पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। भाजपा सांसद और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह इस फैसले से थोड़े आहत नजर आए।

भाजपा सांसद ने फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गरीब को न्याय मिलने में परेशानी होती है। उन्होंने आगे कहा कि दो दिन पहले न्याय की आस जगी थी। वहीं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए।

सलमान खान पर आए फैसले पर नीलम कटारा ने कहा कि इससे गलत संदेश जाएगा। अगर आपके पास पैसे हैं, आप ताकतवर हैं तो आप शराब पीकर गाड़ी चलाना जारी रख सकते हैं।

पहले की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द किया

bail plea of salman khan in bombay highcourt

इससे पहले शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकारी वकील और बचाव पक्ष की ओर से दी जा रही दलीलों को गौर से सुना। इस बीच कोर्ट की ओर से कहा गया कि जब अपील सुनी जा रही है तो आरोपी को जेल क्यों भेजा जाए?

इसके अलावा जज ने जो अहम बातें कही हैं उस पर गौर करें तो सरकारी वकील जमानत का विरोध क्यों कर रहे हैं? सजा सस्पेंड करने में दिक्कत क्या है?

कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा है कि क्या वो कोर्ट को गुमराह तो नहीं कर रहे? आखिर सलमान के मामले धारा 304-2 क्यों लगाई गई? पहले ये धारा किसी पर भी नहीं लगाई गई है।

कोर्ट ने पूछा कि आखिर इतने गंभीर मामले में कमाल खान से पूछताछ क्यों नहीं की गई? आखिर में कोर्ट ने सलमान की पहले वाली सजा पर रोक लगाते हुए कहा कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई चलेगी उन्हें जमानत दी गई है।

हाईकोर्ट से राहत के बाद अब सलमान खान ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे। जहां से उन्हें जमानत लेनी होगी। इसके लिए अब सलमान खान सेशंस कोर्ट जाएंगे।

सलमान खान के फैन ने खाया जहर

bail plea of salman khan in bombay highcourt

सलमान को राहत मिलने से पहले बांबे हाईकोर्ट परिसर में एक फैन ने जहर खाने की कोशिश की थी। कोर्ट के भीतर सलमान खान की जमानत याचिका पर बहस के दौरान ये घटना घटी।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुत‌ाबिक, सलमान के जिस फैन ने जहर खाया उसके लिए वो पहले से तैयारी करके आया था। जैसे ही उसने जहर पीने की कोशिश की, उसे पकड़ लिया गया। उसके पास से एक चिट्ठी भी मिली है।

इस बीच सलमान को मिली 5 साल की सजा पर रोक लग गई है। इससे सलमान के फैंस में खुशी का माहौल है। फिलहाल जेल जाने से सलमान खान जेल नहीं जाएंगे।

जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

bail plea of salman khan in bombay highcourt

भले ही बांबे हाईकोर्ट से सलमान खान को राहत मिल गई हो। लेकिन इससे पहले दो दिन की अंतरिम जमानत मिलने को लेकर एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिसे उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर ली है।

शीर्ष अदालत में दायर याचिका में कहा गया है कि आखिर फैसले की प्रति रिकॉर्ड पर न आने के बावजूद हाईकोर्ट ने किस आधार पर सलमान को अंतरिम जमानत दे दी।

याचिकाकर्ता अभिषेक चौबे की ओर से पेश वकील वी मिश्रा ने गुरुवार को चीफ जस्टिस एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष उल्लेख किया कि सलमान की जमानत रद्द होनी चाहिए और सामान्य प्रक्रिया के तहत इसकी सुनवाई होनी चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed