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बाबरी मामले में आडवाणी के खिलाफ होगी सुनवाई
अमर उजाला, दिल्ली
Updated Tue, 22 Oct 2013 01:20 AM IST
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बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी और 19 अन्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा। यह सुनवाई आडवाणी और उनके साथियों को बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश से बरी करने के आदेश के खिलाफ होगी।
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सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एचएल दत्तू की बेंच ने कहा कि इस मामले में 12 दिसंबर को पूरी सुनवाई होगी। आडवाणी और अन्य लोगों को बाबरी मस्जिद विध्वंस की साजिश से बरी करने के खिलाफ सीबीआई ने अपील दायर की थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने दो महीने पहले ही यानी 3 सितंबर को इस मामले की सुनवाई निर्धारित की थी। सीबीआई की अपील पर पहले दिसंबर में इसकी सुनवाई निर्धारित की गई थी। आडवाणी के वकील ने भी इसका विरोध नहीं किया था।
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सीबीआई ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें बाबरी मस्जिद विध्वंस में आडवाणी और 19 अन्य के खिलाफ साजिश रचने का मुकदमा खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ देर से अपील दायर करने पर सीबीआई की खिंचाई भी की थी।
इस मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की एक विशेष अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। दोनों अदालतों के फैसलों में आडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार और मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ मस्जिद गिराने की साजिश के आरोपों को खारिज कर दिया गया था।
इस मामले में सतीश प्रधान, सीआर बंसल, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, साध्वी ऋतंभरा, वीएच डालमिया, महंत अवैद्यनाथ, आरवी वेदांती, परमहंस चंद्र दास, जगदीश मुनि महाराज, बीएल शर्मा, नृत्य गोपाल दास, धरम दास, सतीश नागर और मोरेश्वेर सावे पर लगे साजिश रचने के आरोपों को भी खारिज कर दिया गया था।