फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   babri case: sc to hear cbi's plea on december 12

बाबरी मामले में आडवाणी के खिलाफ होगी सुनवाई

Tue, 22 Oct 2013 01:20 AM IST
अमर उजाला, दिल्ली
अमर उजाला, दिल्ली Updated Tue, 22 Oct 2013 01:20 AM IST
विज्ञापन
babri case: sc to hear cbi's plea on december 12

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी और 19 अन्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा। यह सुनवाई आडवाणी और उनके साथियों को बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश से बरी करने के आदेश के खिलाफ होगी।

विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एचएल दत्तू की बेंच ने कहा कि इस मामले में 12 दिसंबर को पूरी सुनवाई होगी। आडवाणी और अन्य लोगों को बाबरी मस्जिद विध्वंस की साजिश से बरी करने के खिलाफ सीबीआई ने अपील दायर की थी।
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट ने दो महीने पहले ही यानी 3 सितंबर को इस मामले की सुनवाई निर्धारित की थी। सीबीआई की अपील पर पहले दिसंबर में इसकी सुनवाई निर्धारित की गई थी। आडवाणी के वकील ने भी इसका विरोध नहीं किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


सीबीआई ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें बाबरी मस्जिद विध्वंस में आडवाणी और 19 अन्य के खिलाफ साजिश रचने का मुकदमा खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ देर से अपील दायर करने पर सीबीआई की खिंचाई भी की थी।

इस मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की एक विशेष अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। दोनों अदालतों के फैसलों में आडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार और मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ मस्जिद गिराने की साजिश के आरोपों को खारिज कर दिया गया था।


इस मामले में सतीश प्रधान, सीआर बंसल, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, साध्वी ऋतंभरा, वीएच डालमिया, महंत अवैद्यनाथ, आरवी वेदांती, परमहंस चंद्र दास, जगदीश मुनि महाराज, बीएल शर्मा, नृत्य गोपाल दास, धरम दास, सतीश नागर और मोरेश्वेर सावे पर लगे साजिश रचने के आरोपों को भी खारिज कर दिया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed