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तत्काल टिकट में PAN का इस्तेमाल, हो जाएं सावधान

Wed, 04 Jun 2014 05:59 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली Updated Wed, 04 Jun 2014 05:59 PM IST
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Avoid PAN as ID proof for rail tickets under tatkal scheme

अगर आप रेलवे का तत्काल टिकट करवाने जा रहे हैं और आईडी प्रूफ के तौर पर अपना पैन नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाएं। पैन कार्ड का इस्तेमाल करना आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है।

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ये सवाल इनकम टैक्स विभाग ने उठाया है। विभाग ने इस मामले में एक पत्र रेलवे बोर्ड को लिखा है। जिसमें रेलवे बोर्ड से इस मामले में सतर्कता बरतने की बात कही है।
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अभी रिजर्वेशन के बाद तैयार चार्ट में यात्री के नाम, उम्र के साथ पैन नंबर दिया जाता है। आमतौर पर ये चार्ट स्टेशन पर सार्वजनिक तौर पर लगाया जाता है। आईटी विभाग के मुताबिक चार्ट में दर्ज पैन नंबर का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति बेनामी ट्रांजेक्शन में कर सकता है।

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पैन नंबर का इस्तेमाल सावधानी से

Avoid PAN as ID proof for rail tickets under tatkal scheme

चाहे ज्वैलर्स की दुकान में 5 लाख से अधिक के गहने की खरीद हो या फिर बैंक में 50 हजार से अधिक की राशि जमा करने का मामला हो। इन सभी जगहों पर कोई भी व्यक्ति ऐसे पैन नंबर का इस्तेमाल कर सकता है। जिसका खामियाजा उस व्यक्ति को उठाना पड़ेगा जिसके पैन नंबर का इस्तेमाल यहां किया जाएगा।

फिलहाल आईटी विभाग के पत्र पर रेलवे बोर्ड गंभीर हुआ है। उनका कहना है कि वो इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेंगे। लेकिन लोगों को इसके लिए ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है।

रेलवे के नियम के मुताबिक इस समय तत्काल टिकट की बुकिंग में जिन पहचान पत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है उनमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का पासबुक, छात्रों के पहचान पत्र आदि शामिल हैं।

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