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असदुद्दीन की जमानत एक बार फिर खारिज

Thu, 24 Jan 2013 11:20 AM IST
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क Updated Thu, 24 Jan 2013 11:20 AM IST
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asaduddin bail plea rejected again

आंध्र प्रदेश की एक अदालत ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन (एमआईएम) प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की दूसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी। वह 2005 में एक आईएएस अधिकारी से मारपीट और र्दुव्यवहार के मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।

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असद को सोमवार को मेडक जिले के संगारेड्डी कस्बे की एक स्थानीय अदालत ने जमानत देने से इनकार करते हुए 2 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के. मारुति देवी ने सांसद की दूसरी जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।
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मंगलवार जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दंडाधिकारी ने कानून का सम्मान नहीं करने पर सांसद को कड़ी फटकार लगाई थी। अदालत ने इस तथ्य को ध्यान में लिया कि गैर जमानती वारंट लंबित रहने के बावजूद 2009 से वे कभी अदालत में हाजिर नहीं हुए।
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वर्ष 2005 में दर्ज एक मामले में जारी गैर जमानती वारंट स्थगित होने के चलते ओवैसी ने सोमवार को अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने उनकी अर्जी ठुकराते हुए उन्हें दो सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। सांसद को इसके बाद संगारेड्डी जेल भेज दिया गया।

असदुद्दीन ओवैसी एवं अन्य एमआईएम नेताओं के खिलाफ पुलिस ने मेडक जिले के मुतांगी गांव में सड़क विस्तार के लिए धर्मस्थल को तोड़ने से सरकारी अफसरों को रोकने का मामला दर्ज किया था। इन लोगों ने कथित रूप से तत्कालीन जिलाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार भी किया था।

बुधवार को पेश ताजा जमानत अर्जी में ओवैसी के वकील ने दलील दी थी कि एक राजनीतिक दल के प्रमुख और सांसद होने के नाते उनकी कई जिम्मेदारियां हैं। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर जमानत देने से अदालती प्रक्रिया प्रभावित होगी।

वकील ने अदालत को यह भी बताया कि गुरुवार को हजरत मोहम्मद के जन्मदिन 'मिलाद-उन-नबी' के मौके पर एमआईएम प्रमुख को पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से आयोजित एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करना है। अदालत को यह भी बताया गया कि इस सभा में कुछ विदेशी वक्ता भी आमंत्रित हैं।

इस बीच आदिलाबाद की जिला अदालत ने ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की जमानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। अकबर के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण देने का आरोप है। जिला अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।


आदिलाबाद जिले के निर्मल नगर में नफरत फैलाने वाला भाषण देने के आरोप में अकबर को 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ देशद्रोह, राष्ट्र के खिलाफ युद्ध भड़काने और विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्यता को बढ़ावा देने का आरोप है।

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