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अरूंधति को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अदालत में होना होगा पेश

Sat, 23 Jan 2016 02:22 AM IST
Updated Sat, 23 Jan 2016 02:22 AM IST
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arundhati roy had no relief from supreme court

बुकर पुरस्कार विजेता अरूंधति राय को बांबे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के समक्ष पेश होना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरूंधति राय को पेशी से छूट देने से इनकार किया है। अरूंधति ने अपने एक लेख के जरिए दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जीएन साईबाबा की गिरफ्तारी को लगातार बढ़ाए जाने पर आपत्ति जताई थी।

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इसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। माओवादियों से कथित तौर पर संपर्क होने के आरोप में साईबाबा को गिरफ्तार किया गया था।

न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अरूंधति द्वारा आपराधिक मानहानि के मुकदमे की कार्यवाही को निरस्त करने की गुहार संबंधी याचिका पर बांबे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हालांकि पीठ ने अरूंधति के खिलाफ जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पीठ ने अरूंधति से कहा कि आप सोमवार को अदालत के समक्ष पेश होइए, हम आपके साथ हैं।
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आप बेझिझक होकर पेश होइए

arundhati roy had no relief from supreme court

इससे पहले अरूंधति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने पीठ से अदालत में सोमवार को व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की गुहार की लेकिन अदालत ने इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि आपको अदालत में पेश होने में किसी तरह का भय नहीं होना चाहिए।

हमने पूरी बातों को गंभीरतापूवर्क विचार किया लिहाजा आप बेझिझक होकर पेश होइए। यह कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं प्रोफेसर साइबाबा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

उनकी ओर से पेश वरिष्ठ वकील एचएच चीमा ने कहा कि साईंबाबा नागपुर जेल के अंडा सेल में बंद हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है।

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