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जुंदाल के खिलाफ अगले महीने तय होंगे आरोप

Wed, 26 Dec 2012 07:43 PM IST
मुंबई/एजेंसी
मुंबई/एजेंसी Updated Wed, 26 Dec 2012 07:43 PM IST
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arms haul case charges against abu jundal to be framed next month

यहां की एक स्थानीय कोर्ट 2006 के औरंगाबाद आर्म्स हॉल मामले में लश्कर ए ताइबा के आतंकी और 26/11 मामले के अहम साजिशकर्ता सैयद जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदाल के खिलाफ अगले महीने आरोप तय कर सकती है।

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जुंदाल के वकील एजाज नकवी ने बताया कि मकोका कोर्ट ने जुंदाल के खिलाफ 9 जनवरी को पेश होने के लिए वारंट जारी किया है और उसी दिन उसके खिलाफ आरोप तय किए जा सकते हैं। कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जुंदाल के कोर्ट को यह बताने के बाद जारी किया कि वह आरोप तय किए जाने से पहले अपने वकील से बात करना चाहता है।
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जुंदाल को तिहाड़ जेल से वीडियो लिंक के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। इस बीच विशेष सरकारी वकील राजा तकारे ने कोर्ट को बताया कि जुंदाल के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम एक्ट, विस्फोटक एक्ट, विस्फोटक पदार्थ एक्ट, भारतीय दंड संहिता और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत आरोप बरकरार रखे जाएंगे।
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कोर्ट ने वीडियो लिंक के जरिए तिहाड़ जेल के अधिकारियों को जुंदाल को 9 जनवरी को कोर्ट में पेश करने को कहा। इस पर अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि लश्कर आतंकी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट दिल्ली की कस्टडी में है। बिना कोर्ट के आदेश के उसे पेश नहीं किया जा सकता है।

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