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जजों की नियुक्ति को आरटीआई के दायरे में नहीं लाना चाहता केंद्र

Tue, 12 Jan 2016 03:35 AM IST
Updated Tue, 12 Jan 2016 03:35 AM IST
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Appointment of judges  will not bring under RTI

केंद्र सरकार उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को आरटीआई के दायरे में लाने का इच्छुक नहीं दिख रही। माना जा रहा है कि ऐसा करने पर इच्छुक लोगों और हित धारी पक्षों से आवेदनों की बाढ़ लग सकती है।

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लेकिन, सरकार जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहती है, ऐसे में वह नियुक्ति प्रक्रिया में एक उपधारा जोड़ना चाहती है कि कोलेजियम की ओर से सुझाए गए नाम पर अगर कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी आती है तो उसे कार्यपालिका के साथ जरूर साझा किया जाए।
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सरकारी सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और 24 हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को आरटीआई के दायरे में लाना व्यावहारिक नहीं है।

लेकिन तब चाहती थी सरकार

Appointment of judges  will not bring under RTI

सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टर को लेकर जब सुनवाई चल रही थी उस वक्त सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया को आरटीआई के दायरे में लाने की वकालत की थी।

अब सरकार की ओर भेजे गए मसौदा नियुक्ति प्रक्रिया पर प्रधान न्यायाधीश और कोलेजियम के अन्य सदस्य अंतिम फैसला लेंगे।

यह मसौदा नियुक्ति प्रक्रिया जजों की नियुक्ति कैसे की जाए उसका एक रोडमैप है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तैयार करने को कहा था।

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