{"_id":"7bc28d8a83eef588539da975879ede9a","slug":"ap-singh-got-notice-from-council","type":"story","status":"publish","title_hn":"दरिदों के वकील को मिला नोटिस","category":{"title":"India News Archives","title_hn":"इंडिया न्यूज़ आर्काइव","slug":"india-news-archives"}}
दरिदों के वकील को मिला नोटिस
अमर उजाला, दिल्ली
Updated Tue, 17 Sep 2013 09:18 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बार काउंसिल ने गैंगरेप के दोषियों के वकील एपी सिंह को आपत्तिजनक बयान देने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
विज्ञापन
काउंसिल की बैठक में अधिवक्ता सिंह के रवैये की कड़ी निंदा की गई। एपी सिंह ने फांसी की सजा पाए विनय व अक्षय की तरफ से जिरह की थी।
काउंसिल के चेयरमैन सूर्य प्रकाश खत्री ने बताया कि मंगलवार शाम हुई बैठक में कहा गया कि यदि सिंह को फैसले पर आपत्ति है तो उन्हें हाईकोर्ट में अपील दायर करनी चाहिए थी।
सभी ने अधिवक्ता के उस बयान पर भी आपत्ति जताई कि यदि उनकी बेटी किसी से सेक्स करती तो वो उसे जिंदा जला देते। बैठक में वकीलों ने कहा कि सभ्य समाज में इस प्रकार बेटी को जिंदा जलाने की बात करना ही अपराध है।
विज्ञापन
सभी सदस्यों से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर 11 अक्तूबर तक स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है कि क्यों न उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। जवाब से संतुष्ट न होने पर काउंसिल उनका पंजीकरण रद्द कर सकती है।
विज्ञापन