तस्कर मुठभेड़: छह के अंतिम संस्कार पर रोक
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मद्रास हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर के जंगलों में मुठभेड़ में मारे गए कथित चंदन तस्करों में से छह के अंतिम संस्कार करने पर शुक्रवार तक रोक लगा दी है।
अदालत ने आदेश दिया है कि इन छह शवों को शुक्रवार तक सुरक्षित रखा जाए। समाचार एजेंसी पीटीआई ने कहा है कि इस मामले में अदालत में अगली सुनवाई शुक्रवार को ही होगी।
आरोप है कि इन छह लोगों को पुलिस ने एक बस से उतारा था जिसके बाद उन्हें मार डाला गया। मंगलवार को आंध्र प्रदेश पुलिस ने कथित 20 चंदन तस्करों को मुठभेड़ में मारने का दावा किया था।
'शरीर पर कटने के निशान...'
अदालत ने गुरुवार के अपने आदेश में कहा कि शवों को तिरूवनमलाई के अस्पताल के शव गृह में सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने ये आदेश कथित मुठभेड़ में मारे गए एक व्यक्ति की पत्नी की याचिका पर दिया।
के बालू के वकील ने कहा कि मृतक ससिकुमार के शरीर पर गोलियों के निशान के अलावा कटने के निशान भी पाए गए हैं। उनका दावा था कि शरीर पर किसी रसायन के अंश भी पाए गए।
मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में आंध्र सरकार से जवाब-तलब किया है जबकि प्रशासन ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं।