अमेरिका से मिली सोनिया गांधी को बड़ी राहत
सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ दायर मुकदमे को एक अमेरिकी अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया।
फॉर जस्टिस (एसएफजे) नामक समूह की ओर से दायर मुकदमे को इस आधार पर खारिज किया गया कि मामला विषयवस्तु आधारित न्यायिक क्षेत्र में नहीं आता।
हालांकि अदालत ने सिख समूह को भविष्य में गांधी के खिलाफ कोई मुकदमा लाने से प्रतिबंधित नहीं किया है।
सोनिया ने किया था निवेदन
13 पेज के आदेश में अमेरिकी जिला न्यायाधीश ब्रियान कोगन ने गांधी के निवेदन को स्वीकार करते हुए एसएफजे की ओर से दर्ज शिकायत को खारिज कर दिया था।
गांधी के उस अनुरोध को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि अदालत को मुकदमा विरोधी आदेश जारी करना चाहिए ताकि एसएफजे भविष्य में और मुकदमे न ला सके।
आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए गांधी के वकील रवि बत्रा ने बताया कि सही न्याय हुआ है।