{"_id":"65861f78-bef7-11e2-a4b2-d4ae52bc57c2","slug":"allahabad-high-court-reserves-judgement-on-talwars-petition","type":"story","status":"publish","title_hn":"आरुषि मर्डर केस: तलवार दंपति की याचिका पर फैसला सुरक्षित","category":{"title":"India News Archives","title_hn":"इंडिया न्यूज़ आर्काइव","slug":"india-news-archives"}}
आरुषि मर्डर केस: तलवार दंपति की याचिका पर फैसला सुरक्षित
इलाहाबाद/एजेंसी
Updated Fri, 17 May 2013 07:10 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आरुषि-हेमराज मर्डर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी डॉ. राजेश तलवार और नूपुर तलवार की निचली अदालत में 14 गवाहों को बुलाने और उनके बयान दर्ज कराने की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
विज्ञापन
तलवार दंपति ने 15 मई को अपनी याचिका दायर की थी।
तलवार दंपति ने सीबीआई अदालत के चार मई के आदेश को चुनौती दी है जिसमें शीर्ष आईपीएस अधिकारी अरुण कुमार समेत 14 गवाहों को अदालत में बुलाने और उनके बयान दर्ज कराने का उनका आग्रह ठुकरा दिया था।
विज्ञापन
अरुण कुमार जांच के वक्त सीबीआई के संयुक्त निदेशक थे और अभी उत्तर प्रदेश के एडीजी हैं।