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ग्राम पंचायत चुनाव रोकने पर कोर्ट ने मांगा जवाब

Thu, 17 Sep 2015 02:19 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2015 02:19 AM IST
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allahabad high court asked the reason of stopping the gram panchayat election

हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनाव हेतु परिसीमन की प्रक्रिया रोके जाने पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव पंचायती राज और निदेशक से स्पष्टीकरण देने को कहा है कि किस वजह से ग्राम पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण व परिसीमन की प्रक्रिया रोकी गई है। मामले की सुनवाई 21 सितंबर को होगी।

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चंदौली के राजेश कुमार ने जनहित याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों का चुनाव टालकर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव कराना चाहती है, इसलिए ग्राम पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया रोकी गई है।
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याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। याची का कहना है कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 7 नवंबर को समाप्त हो रहा है।

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क्या है नियम

allahabad high court asked the reason of stopping the gram panchayat election

नियमानुसार पंचायत का पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले से चुनाव करा लेना चाहिए। प्रदेश सरकार ने इसकी प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी फिर बिना किसी वजह के इसे बीच में ही रोक दिया गया।

इससे जाहिर है सरकार ग्र्राम पंचायत चुनाव टाल कर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव पहले कराना चाहती है, जबकि क्षेत्र और जिला पंचायत का कार्यकाल अगले वर्ष समाप्त हो रहा है। मामले की सुनवाई 21 सितंबर को होगी।

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