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अलागिरी के बेटे दयानिधि को अग्रिम जमानत

Mon, 10 Dec 2012 10:08 PM IST
मदुरै/एजेंसी
मदुरै/एजेंसी Updated Mon, 10 Dec 2012 10:08 PM IST
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alagiri son dayanidhi anticipatory bail

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने ग्रेनाइट पत्थरों की अवैध खुदाई के मामले में केंद्रीय मंत्री और द्रमुक नेता एमके अलागिरि के पुत्र दयानिधि एवं नौ अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका सशर्त मंजूर कर ली है। जस्टिस सीटी सेल्वम ने सोमवार को दयानिधि एवं अन्य लोगों की अग्रिम जमानत याचिका सशर्त मंजूर करते हुए उन्हें संबंधित पुलिस थाने में पासपोर्ट जमा कराने के आदेश दिया। इन सभी आरोपियों को हर दिन सुबह दस बजे पुलिस थाने में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

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जस्टिस सेल्वम ने दयानिधि के खिलाफ मेलूर के न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट को भी खारिज कर दिया। दयानिधि और नौ अन्य पर आरोप है कि उनके स्वामित्व वाली फर्म ने बिना अनुमति के बालू और ग्रेनाइट का खनन किया। गौरतलब है कि मदुरै के पूर्व जिलाधिकारी यू संगयम ने ग्रेनाइट की अवैध ढुलाई के मामले का खुलासा किया था। इससे 16 हजार करोड़ रुपये की राजकोषीय क्षति का अनुमान है।
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