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‘हेट स्पीच’ मामले में अकबरूद्दीन ओवैसी को जमानत

Fri, 15 Feb 2013 09:06 PM IST
हैदराबाद/एजेंसी
हैदराबाद/एजेंसी Updated Fri, 15 Feb 2013 09:06 PM IST
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akbaruddin owaisi got bail in hate speech case

‘हेट स्पीच’ मामले में जेल में बंद एमआईएम विधायक को शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के विभिन्न अदालतों से जमानत मिल गई। उनके खिलाफ प्रदेश के अदीलाबाद जिले के निरमाल और नजीमाबाद जिले में भड़काऊ भाषण देने का मामला चल रहा है।

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अदीलाबाद में प्रथम अतिरिक्त सत्र जज ने अकबरूद्दीन को सशर्त जमानत दी। जज ने विधायक से कहा है कि वे निरमाल कसबे में प्रवेश नहीं करेंगे। साथ ही वे न तो किसी जनसभा में शामिल होंगे और न ही सांप्रदायिक भावना भड़काएंगे।
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कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराने का भी आदेश दिया है। अकबरूद्दीन को यह जमानत 25-25 हजार रुपये के दो मुचलके पर मिली है। उनके वकील ने बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य खराब होने के आधार पर जमानत की अर्जी दी थी।
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इससे पहले, नजीमाबाद जिले के एडीएम कोर्ट ने भी अकबरूद्दीन को सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने विधायक से कहा कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे। यहां उन्हें 10-10 हजार रुपये के दो मुचलके पर जमानत मिली।

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