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मुंबई ब्लास्टः संजय के दोस्त सहित सात दोषियों को मोहलत
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क
Updated Thu, 18 Apr 2013 02:20 PM IST
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फिल्म अभिनेता संजय दत्त के बाद 1993 मुंबई बम धमाकों के सात और दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर के लिए एक महीने की मोहलत दी है। इनमें संजय दत्त के दोस्त यूसुफ नलवाला भी शामिल हैं। बाकी दोषियों में इस्सा मेमल और आफताब अली है।
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आफताब अली को अदालत ने इस आधार पर राहत दी है कि उसकी बीवी गर्भवती है। इसा मेनन को ब्रेन ट्यूमर है और उसकी सर्जरी होनी है। वहीं यूसुफ नलवाला की रिव्यू पेटिशन उच्चतम न्यायालय में लंबित है इसलिए उसे राहत दी गई।
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संजय दत्त को राहत
इससे पहले आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राहत देते हुए आत्मसमर्पण के लिए चार हफ्ते का समय और दे दिया। शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया कि आगे उन्हें और समय नहीं दिया जाएगा।
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शस्त्र अधिनियम के तहत 21 मार्च को शीर्ष अदालत ने सिनेस्टार को पांच साल कैद की सजा सुनाई थी। उन्हें 42 माह की जेल अभी भुगतना बाकी है।
11 दोषियों का टाडा कोर्ट में सरेंडर
वहीं मुंबई ब्लास्ट के मामले में दोषी करार 11 लोगों ने बुधवार को टाडा अदालत में समर्पण कर दिया। जमानत पर चल रहे इन दोषियों की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थीं।
विशेष टाडा अदालत के न्यायाधीश जीए सैनप ने सभी 11 दोषियों को मुंबई की आर्थर रोड स्थित सेंट्रल जेल भेजने का निर्देश दिया है, जहां से इन्हें महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।