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'15 साल की मुस्लिम लड़की मर्जी से कर सकती है शादी'

Sat, 06 Dec 2014 11:47 AM IST
Updated Sat, 06 Dec 2014 11:47 AM IST
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a muslim girl who attains 15 years of age can get married

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई मुस्लिम लड़की 15 साल की उम्र पूरी कर लेती है या रजस्वला की अवस्था प्राप्त कर लेती है तो वह शादी कर सकती है। कोर्ट ने यह फैसला बाल विवाह निरोधक अधिनियम के तहत एक युवा पर चल रहे मुकदमे में सुनाया है। इस युवा ने अपनी ही कम्युनिटी की एक 17 साल की लड़की से शादी कर ली थी।

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यह फैसला न्यायाधीश जे बी पार्दिवाला (J B Pardiwala) ने सुनाया है। इस फैसले में कहा गया है कि लड़का और लड़की दोनों ही मुस्लिम समुदाय के हैं। मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के मुताबिक, कोई भी लड़की अगर रजस्वला हो जाती है या फिर 15 साल की हो जाती है तो वह बिना अपने मां-बाप की इजाजत के शादी कर सकती है।

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इसी साल फरवरी में की थी शादी

a muslim girl who attains 15 years of age can get married
यह फैसला सूरत के एक युवा युसुफ लोखाट के केस में सुनाया गया है। इसमें युसुफ के खिलाफ सिटी कोर्ट में बाल विवाह निरोधक अधिनियम-2006 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सूरत में रहने वाले युसुफ लोखाट ने अपनी ही कम्युनिटी की एक 17 साल की लड़की से इसी साल फरवरी में शादी कर ली थी।

इस शादी से नाराज लड़की के पिता ने 'चिल्ड्रेन होम ऑफ गर्ल्स' के अधीक्षक से लिखित में इसकी शिकायत की थी। इसके बाद अधीक्षक ने ही लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की थी। इस केस में लड़के की पहचान के 3 अन्य लड़कों पर भी मुकदमा चलाया जा रहा था।
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