फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   1993 mumbai blasts: sc to pronounce verdict today

मुंबई ब्लास्ट: संजय दत्त पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

Thu, 21 Mar 2013 01:12 AM IST
नई दिल्ली/ब्यूरो
नई दिल्ली/ब्यूरो Updated Thu, 21 Mar 2013 01:12 AM IST
विज्ञापन
1993 mumbai blasts: sc to pronounce verdict today

1993 मुंबई बम ब्लास्ट मामले में सिने स्टार संजय दत्त सहित दोषी करार दिए गए सौ आरोपियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट बृहस्पतिवार को फैसला सुनाएगा।

विज्ञापन


सर्वोच्च अदालत इस मामले में दोषियों और सीबीआई की अपील पर अंतिम आदेश जारी करेगी।

दोषियों ने जहां सजा के खिलाफ अपील की है, वहीं सीबीआई ने सजा बढ़ाने की मांग दायर की है। टाडा कोर्ट ने 12 को मौत की सजा सुनाई है जबकि 20 को उम्रकैद की सजा दी है।
विज्ञापन


जस्टिस पी सदाशिवम् व जस्टिस बीएस चौहान की पीठ ब्लास्ट की घटना के 19 साल बाद अपना फैसला जारी करेगी। संजय दत्त ने इस मामले में उनके नेक चाल-चलन (अच्छे आचरण) को ध्यान में रखते हुए उन्हें दोष मुक्त किए जाने की गुजारिश भी की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अपने बचाव में दत्त ने टाडा कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील में यह दलील दी है। मालूम हो कि विशेष अदालत ने दत्त को 21 जुलाई, 2001 को आर्म्स एक्ट के तहत अवैध हथियार रखने के जुर्म में छह साल की सजा सुनाई थी।

हालांकि उन्हें अदालत ने आतंक रोधी कानून टाडा के आरोपों से मुक्त कर दिया था। इसके बाद दत्त ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया और 27 नवंबर, 2007 को उन्हें जमानत मिल गई।


सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई की ओर से आरोपियों की सजा बढ़ाने की मांग वाली अपील में 880 दिन की देरी पर कई सवाल किए थे।

हालांकि विशेष टाडा अदालत के 4300 पेज के फैसले को गंभीरता से जांचने की वजह से देरी होने की दलील पर पीठ संतुष्ट हो गई थी। टाडा अदालत ने मुंबई ब्लास्ट मामले में सौ लोगों को दोषी करार दिया है।

सीबीआई ने दत्त को टाडा के आरोपों से मुक्त किए जाने के विशेष अदालत के फैसले को सर्वोच्च अदालत में चुनौती नहीं दी है। मुंबई में हुए इन सीरियल ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा घायल हो गए थे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed