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संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जाना होगा जेल

Fri, 10 May 2013 05:02 PM IST
नई दिल्ली/एजेंसी
नई दिल्ली/एजेंसी Updated Fri, 10 May 2013 05:02 PM IST
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1993 mumbai blasts: sc dismisses sanjay dutt's review plea

1993 के मुंबई बम ब्लास्ट मामले में संजय दत्त की पुनर्विचार याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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इसके साथ ही ब्लास्ट मामले में दोषी ठहराए गए संजय दत्त को राहत मिलने की उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब उन्हें 16 मई को समर्पण करना होगा।

जस्टिस साथाशिवम और बीएस चौहान की बेंच ने संजय दत्त की पुर्नविचार याचिका खारिज करते हुए उनकी पांच साल जेल की सजा को बरकरार रखा। इससे पहले 21 मार्च को इन्हीं दोनों जजों की बेंच ने संजय दत्त की सजा का निर्णय सुनाया था।


पढ़ें: जेल से निकलकर 58 के होंगे संजय, क्या बनेंगे हीरो?
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16 मई को जाना होगा जेल
याचिका खारिज होने के बाद कोर्ट द्वारा सरेंडर के लिए मिली चार सप्ताह की मोहलत पर बाहर संजय दत्त को पूर्व निर्धारित 16 मई को जेल प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। सरेंडर के बाद उन्हें साढ़े तीन साल जेल में गुजारने होंगे।
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मिली थी 4 सप्ताह की मोहलत
गौरतलब है कि इससे पहले संजय को गत 18 अप्रैल को आत्मसमर्पण करना था लेकिन 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चार हफ्ते का और समय दे दिया था।

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