शोले की रीमेक पर बर्बाद हुए हों पैसे तो वापस मांग लीजिए!
दिल्ली हाईकोर्ट ने सिप्पी ब्रदर्स की फिल्म शोले का रीमेक बनाने पर निर्माता राम गोपाल वर्मा को कॉपीराइट एक्ट के तहत दोषी ठहराया है। रीमेक बनाने के लिए उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका गया है। यानि कि कानूनी तौर पर भी उन्हें यह फिल्म बनाने का अधिकार नहीं था।
उन्होंने पूरी तरह से जबरन और अपनी जिद की वजह से बनाई। अब कोर्ट ने उन्हें इसका हर्जाना भरने को कहा है। उल्लेखनीय है रामगोपाल वर्मा की शोले रिलीज के बाद विवादों में आ गई थी। जिसकी वजह से कई सिनेमाघरों से फिल्म को उतारना पड़ गया था। तब रामगोपाल वर्मा ने वितराकों को भी हर्जाना भरा था।
ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या दर्शकों को भी फिल्म देखने का हर्जाना रामगोपाल वर्मा से मांगना चाहिए। क्योंकि रामगोपाल वर्मा वितरकों को पहले ही हर्जाना भर चुके हैं अब सरकार और पिछली फिल्म के निर्माताओं को भरेंगे। अब बचे दर्शक, जो यह फिल्म देखकर पछता रहे हैं। हालांकि रामगोपाल वर्मा ने दर्शकों से फिल्म को लेकर मांफी मांग चुके हैं। लेकिन क्या यह काफी है?
राम गोपाल वर्मा देंगे 10 लाख रुपये का हर्जाना
दिल्ली हाईकोर्ट ने सिप्पी ब्रदर्स की फिल्म शोले का रीमेक बनाने पर निर्माता राम गोपाल वर्मा को कॉपीराइट एक्ट के तहत दोषी ठहराया है। अदालत ने वर्मा को निर्देश दिया है कि वह याची को 10 लाख रुपये बतौर हर्जाना अदा करें। इसके अलावा अदालत ने वर्मा को 50 हजार रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में भी जमा कराने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति मनमोहन ने अपने फैसले में कहा कि सभी तथ्यों व साक्ष्यों से स्पष्ट है कि फिल्म शोले की कॉपीराइट सिप्पी बदर्स व शोले मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के पास है। राम गोपाल वर्मा व उसकी आरजीवी प्रोडक्शन कंपनी को इस बात की पूरी जानकारी थी।
बावजूद वर्मा ने जानबूझ कर व बदनियती से शोले फिल्म का रीमेक बनाया। अदालत ने कहा कि रीमेक में सभी किरदार पुरानी हिट फिल्म शोले के ही रखे गए। ऐसे में यह मामला कॉपीराइट एक्ट का बनता है।
सिप्पी ने खुद रीमेक बनाने की घोषणा की थी पर...
अदालत ने राम गोपाल वर्मा, उसकी प्रोडक्शन कंपनी व मधु वर्मा को निर्देश दिया कि वह याची शोले मीडिया एंड एंटरटेनमेंट को हर्जाने के तौर पर 10 लाख रुपये अदा करे। अदालत ने साथ ही उन्हें चार सप्ताह में 50 हजार रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में भी जमा करवाने का निर्देश दिया है।
याची ने अदालत को बताया था कि अपने समय की सर्वाधिक हिट फिल्म, शोले 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी। जबकि 30 नवंबर 99 को जीपी सिप्पी ने शोले फिल्म के हीरो धर्मेंद्र, हेमा मालिनी इत्यादि के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में शोले का रीमेक बनाने की घोषणा की थी।
इसी बीच राम गोपाल वर्मा ने इस कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन कर ‘राम गोपाल वर्मा की शोले’ बना दी। फिल्म में सभी किरदार शोले के समान ही रखे गए इतना ही नहीं हेलेन द्वारा किए डांस को भी उर्मिला पर ज्यों का त्यों फिल्मांकन कर दिया। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।