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प्रेमी के साथ अंतरंग थी युवती, वीडियो वायरल

Mon, 23 Feb 2015 12:35 PM IST
Updated Mon, 23 Feb 2015 12:35 PM IST
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two arrested on circulating intimate video of colleagues

अपने सहकर्मियों का अंतरंग वीडियो लीक करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने दो लोगों के गिरफ्तार किया है। पीड़िता को जब वीडियो लीक होने का पता चला तो उसके होश उड़ गए। इस मामले में पीड़ित महिला ने खुद ही पुलिस से शिकायत की थी।

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शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने विरार में रहने वाले सचिन मेहर और भंदुप के रोहित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। विरार इलाके में ही रहने वाली 22 वर्षीय पीड़िता अंधेरी स्थित एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है।
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पुलिस को दी गई शिकायत में उसने बताया था कि ऑफिस में साथ काम करने वाले एक युवक और उसके बीच बीते दो साल से प्रेम संबंध है।

होटल में बने शारीरिक संबंध, खुद बनाया था वीडियो

two arrested on circulating intimate video of colleagues

मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता ने कहा कि वह 2013 से वह अपने सहकर्मी के साथ रिश्ते में है और करीब छह महीने पहले दोनों घूमने गए थे। इस दौरान दोनों वसाई स्थित एक होटल में ठहरे, जहां उनके बीच शारीरिक संबंध बन गए।

अंतरंग अवस्था में उसने अपना वीडियो भी बनाया और मोबाइल में सेव कर लिया। बीते 16 जनवरी को उसके सहकर्मी रोहित शर्मा ने गाना सुनने और गेम खेलने के लिए उसका फोन लिया। इस दौरान उसने कुछ वीडियो भी देखे और तभी उसे पीड़िता की अंतरंग क्लिप भी मिल गई।

इसके बाद उसने दो-तीन बार गाना सुनने के लिए उसका मोबाइल मांगा और चुपके से वीडियो मेहर के मोबाइल में ट्रांसफर कर लिया। क्योंकि उसके फोन में वह सुविधा नहीं थी। मेहर के मोबाइल से ही उसने ऑफिस के दूसरे लोगों को वह क्लिप भेजी।

टॉयलेट में लिखे मैसेज से हुआ खुलासा

two arrested on circulating intimate video of colleagues

एक दिन ऑफिस के टॉयलेट में लिखे गए एक मैसेज ने पीड़िता के होश उड़ा दिए। टॉयलेट में लिखा था- "जिसे भी उसका एमएमएस चाहिए, वह रोहित से संपर्क करे।" इसका पता चलते ही उसने 10 फरवरी को विरार पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

हालांकि वहां से सहर पुलिस को मामला ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके बाद इसकी जांच शुरू हुई। पुलिस ने शर्मा और मेहर को ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के वकील ने बताया कि कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें पुलिस हिरासत में भेजा गया।

दूसरी बार उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (सी) के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता की वजह से कुछ भी बोलने से बच रही है।

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