किसी और से शादी करने जा रहा था देवर, भाभी ने की हत्या!
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बिजनौर के गांव मकसूदाबाद में सोते समय युवक की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने नामजद भाभी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया।
मकसूदाबाद निवासी जोगेंद्र सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाते हुए बताया था कि विगत सोमवार रात उनका बेटा अवतार सिंह घर के आंगन में सो रहा था। करीब 11 बजे चार सशस्त्र बदमाश घर में घुस आए और अवतार पर गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी थी।
गोलियों की आवाज सुनकर परिवार के लोग जब आंगन में पहुंचे तो वहां अवतार की लाश पड़ी थी। अवतार की आगामी 22 मार्च को शादी होनी थी।
देवर से करना चाहती थी शादी लेकिन...
जोगेंद्र की तहरीर पर पुलिस ने अवतार की भाभी गांव मिलक खानम जिला रामपुर निवासी सर्वजीत कौर, सर्वजीत कौर के प्रेमी कुंडेसरा (काशीपुर) निवासी लाल सिंह और सर्वजीत कौर के भाई त्रियेंद्र निवासी मिलक खानम के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी।
जोगेंद्र ने तहरीर में आरोप लगाया था कि सर्वजीत का बड़े बेटे निर्मल से झगड़ा चल रहा था। वह करीब एक साल पहले लड़कर घर से चली गई थी। दोनों बच्चों को भी घर पर छोड़ गई थी। वह अवतार से शादी करना चाहती थी।
सीओ बीडी पुष्कर ने बुधवार को बताया कि नामजद आरोपी सर्वजीत कौर को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया गया है। शेष दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है।
केस 2- शाकिर हत्याकांड : दो महिलाओं समेत नौ को उम्र कैद
वहीं, बिजनौर के एडीजे विवेक संगल ने शाकिर हत्याकांड में दो महिलाओं सहित नौ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। घटना वर्ष 2008 की है।
नजीबाबाद के मोहल्ला बासफोड़ान निवासी मोहम्मद राशिद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 अगस्त 2008 की शाम को भूरे, शराफत और असलम ने उसकी चाची मकसूदन के घर में पत्थर फेंके थे, जिस पर मकसूदन आरोपियों को समझाने गई थी, पर शराफत की पत्नी शहजादी की मकसूदन से गाली-गलौज हो गई।
मामला इतना बढ़ा कि भूरे, शराफत, असलम, नासिर, नफीस, तसलीम और वसीम हाथ में छुरे, तबल और सूआ लेकर मकसूदन के घर में गाली देते हुए घुस आए। इस पर राशिद, उसका भाई शाकिर और जाकिर बीचबचाव करने पहुंचे, तो हमलावरों ने शाकिर को पकड़ लिया और खींच कर अपने घर ले गए।
पीट-पीट कर मार डाला
नासिर तथा जाकिर भी शाकिर को बचाने गए, तो उनसे भी मारपीट की। इस घटना में शाकिर की मौत हो गई। जबकि जाकिर और नासिर गंभीर रूप से घायल हो गए। राशिद ने भाग कर जान बचाई, तो औरतों ने उस पर पथराव कर दिया। गंभीर रूप से घायलों को मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
शासकीय अधिवक्ता इसरार अली के अनुसार इस मामले में सात नामजद हत्याभियुक्तों के साथ पुलिस ने दो महिलाओं रूबी और सलमा को भी इस घटना में शामिल पाते हुए नौ आरोपियों के विरुद्घ चार्जशीट दाखिल की थी।
बुधवार को अदालत ने हत्या और जानलेवा हमले की इस घटना में भूरे, शराफत, असलम, नफीस, नासिर, तसलीम, वसीम, रूबी और सलमा को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।