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पिता ने सालों तक किया बेटी से रेप, पैदा हुए चार बच्चे

Fri, 19 Jun 2015 12:01 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली Updated Fri, 19 Jun 2015 12:01 PM IST
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Man accused of having 4 children with his own daughter

लगातार आ रही यौन शोषण की खबरों में ये ऐसी खबर आई है जो कानून व्यवस्था की खस्ता हालत और विकृत होते इंसानी दिमाग का सबूत पेश कर रही है। पुलिस ने एक ऐसे पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा है जिस पर उसकी खुद की बेटी का कई सालों तक बलात्कार कर चार बच्चे पैदा करने का आरोप है।

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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दावा किया है कि वह अपने परिवार के छोटे सदस्यों का शारीरिक और मानसिक शोषण करता था। यह मामला फ्रांस के डनकिर्क शहर का है।

पुलिस ने बताया कि 50 वर्षीय आरोपी को बेल्जियम के बॉर्डर के पास से गिरफ्तार कर उसे हिरासत में लिया गया है। डेली मेल के अनुसार, फ्रांस में अगर कोई व्यक्ति किसी से शारीरिक संबंध बनाता है तो वहां इसे अपराध नहीं माना जाता। लेकिन इस दरिंदे बाप ने कुछ ऐसा किया है जिससे इसका जेल के सलाखों के पीछे जाना तय है।

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बेटी को कई बार बनाया हवस का शिकार

Man accused of having 4 children with his own daughter

गिरफ्तार किए गए शख्स पर आरोप है कि इसने अपनी 30 साल की बेटी पर हमला किया और उससे जबरन संबंध बनाए। और ऐसा इसने एक बार नहीं किया बल्कि ऐसा अनेकों बार किया।

पुलिस का कहना है के यहां वैसे तो शारीरिक संबंध बनाना कोई अपराध नहीं है लेकिन अगर कोई शख्स किसी के साथ जबरन संबंध बनाता है या यौन शोषण करता है तो उसे कानून के निगाह में अपराधी माना जाता है।

पुलिस के अनुसार, शख्स के खिलाफ यौन शोषण और मारपीट करने के मामलों में गिरफ्तार किया है। बताते हैं कि आरोपी शख्स की करतूतों के बारे में उसके पड़ोसियों को पता था लेकिन किसी ने भी पुलिस से श‌िकायत नहीं की थी।

शोषण से एक बच्ची की हुई मौत

Man accused of having 4 children with his own daughter

पुलिस को मामले की खबर तब पता चली जब उसकी एक दो साल की बेटी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि इस दो साल की मासूम की मौत शारीरिक शोषण और उसके ऊपर किए गए अत्याचार के कारण हुई थी।

पुलिस ने को शख्स परिवार वालों की ओर से जब बच्ची की मौत के बारे में पता चला तो उसने आरोपी शख्स की तलाशकर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी अभी पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है।

फ्रांस में अपने परिवार के सदस्यों के साथ आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाना गैर कानूनी नहीं माना जाता। इसके लिए सहमति देने वाले सदस्य की उम्र 15 साल से ज्यादा होनी चाहिए।

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