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'आसाराम ने डेढ़ घंटे किया पीड़िता का यौन शोषण'
समीर शर्मा/अमर उजाला, जयपुर
Updated Thu, 07 Nov 2013 07:23 PM IST
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नाबालिग से दुष्कृत्य के मामले में बुधवार को जोधपुर पुलिस ने आसाराम और उनके सहयागियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी।
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चार्जशीट में पुलिस ने आसाराम को धर्मगुरु या सरंक्षक होते हुए विश्वास तोड़कर दुष्कृत्य का आरोपी माना है।
आरोप सिद्घ हो जाते हैं तो आसाराम को कम से कम दस साल की सजा या उम्रकैद हो सकती है। उम्रकैद की सजा आसाराम की मृत्यु तक भी बढ़ाई जा सकती है।
चार्जशीट के मुताबिक, दुर्घटना की रात पीड़िता ने डेढ़ घंट तक यौन उत्पीड़न सहा था।
पीड़िता को चक्कर आने की शिकायत के बाद अनुष्ठान से दूर करने के लिए साजिश के तहत आसाराम के जोधपुर के मणई आश्रम स्थित कुटिया तक लाया गया।
आसाराम के सहयोगियों ने अंधेरी कुटिया में पीड़िता को अंदर दाखिल कराया। आसाराम पहले से ही अंदर मौजूद थे।
उन्होंने पीड़िता को समर्पण के लिए कहा और इसके बाद अपने वस्त्र उतार दिए। लेकिन जैसे ही वह पीड़िता के वस्त्र उतारने लगे, तो पीड़िता ने विरोध किया।
इस दौरान आसाराम ने डेढ़ घंटे तक पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता के अधिक विरोध करने पर उसे यह धमकी देते हुए कुटिया के बाहर भेजा कि भीतर की बातें किसी को बताईं तो उसे जान से मार दिया जाएगा।
गौरतलब है कि यौन दुष्कर्म के मामले में जोधपुर पुलिस ने आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार से किया था।