'आरुषि के इस 'रहस्य' पर रोक लगाओं'
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अपनी बेटी आरुषि की हत्या में उम्रकैद की सजा काट रहे पिता राजेश तलवार और मां नुपुर तलवार ने सेंसर बोर्ड के उन दावों का खंडन किया है, जिसमें कहा गया है कि शीघ्र रिलीज होने वाली फिल्म 'रहस्य' और आरुषि हत्याकांड के बीच कोई समानता नहीं है।
तलवार दंपति ने फिल्म के रिलीज पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी याचिका पर फैसला होने तक रोक लगाने की मांग की है।
तलवार दंपति ने मनीष गुप्ता के निर्देशन में बिनी फिल्म 'रहस्य' के रिलीज के खिलाफ बांबे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
फिल्म की कहानी, आरुषि मामले में गहन समानता
यूवीआई फिल्म्स प्रोडक्शन लिमिटेड की फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए आरुषि के माता-पिता का कहना था कि यह उनकी बेटी आरुषि की 'नृशंस हत्या के आसपास के तथ्यों को तोड़-मरोड कर' पेश किए जाने पर आधारित है।
तलवार दंपति के वकील अनुष्का डॉवर ने न्यायमूर्ति वी़ एम़ कनाडे और न्यायमूर्ति ए़ के़ मेनन की खंडपीठ को बताया कि फिल्म की कहानी और आरुषि मामले में गहन समानता है।
पीठ ने मामले पर अब 17 अप्रैल को आगे सुनवाई करेगी। तलवार दंपती का मानना है कि इस फिल्म से जनता क मन में उनके प्रति गलत छवि बनेगी।
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सीबीआई के मुताबिक वारदात की रात 12 बजे डॉ.राजेश तलवार को आरुषि के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी।
डॉ. तलवार के आरुषि के कमरे में जाने पर उन्होंने आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक हालत में पाया।
आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक हाल में देखकर गुस्से से पागल तलवार ने आरुषि और हेमराज पर गोल्फ स्टिक से कई वार किए। इस हमले में आरुषि की मौत हो गई और हेमराज बेहोश हो गया।
सीबीआई की कहानी में सेक्स, ऑनर किलिंग
इसके बाद तलवार दंपति ने हेमराज को छत पर ले जाकर उसका सर्जिकल ब्लेड से गला रेत दिया और नीचे आकर आरुषि का भी गला रेत दिया।
हत्या के सबसे विवादित मामलों में से एक में तलवार दंपति को उनकी बेटी आरुषि तलवार की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया।
मामले में सनसनीखेज मोड़ उस वक्त आया जब सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को सीबीआई कोर्ट ने राजेश और नूपुर के खिलाफ चार्जशीट में बदल दिया।
इसके बाद सीबीआई कोर्ट में बहस का लंबा दौर शुरू हुआ। सीबीआई ने कोर्ट के सामने दलीलें देकर ये साबित करने की कोशिश की कि इस दोहरे हत्याकांड को तलवार दंपति ने ही अंजाम दिया था।