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विदेश से सोना लाने वालों पर कसेगा शिकंजा

Mon, 20 Jan 2014 03:15 PM IST
अमर उजाला, दिल्ली
अमर उजाला, दिल्ली Updated Mon, 20 Jan 2014 03:15 PM IST
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Who dares to bring gold from abroad screws

आयकर अधिकारी विदेश से सोना खरीद कर लाने वालों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। कस्टम अधिकारी अब ड्यूटी चुका कर विदेश से सोना लाने वाले भारतीयों के वित्तीय ब्योरे आयकर अधिकारियों के साथ साझा करेंगे। दरअसल देश में तस्करी के जरिये सोना लाने पर रोक लगाने के लिए सरकार यह कदम उठाने जा रही है।

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नियमों के मुताबिक छह महीने से ज्यादा समय तक विदेश में रहने वाला कोई भी भारतीय ड्यूटी चुका कर एक किलो तक सोना ला सकता है। लेकिन यहां उसे इसकी कुल कीमत का दस फीसदी ड्यूटी देनी पड़ती है।
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ड्यूटी का भुगतान रुपये में होता है। लेकिन एक साल से ज्यादा समय से विदेश में रहने वाला कोई पुरुष 50000 और महिला एक लाख रुपये के सोने की ज्वैलरी ला सकती है। इस पर कोई ड्यूटी नहीं लगती।
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सोने की तस्करी और सीमा शुल्क की चोरी पर रोक लगाने के लिए जिम्मेदार राजस्व इंटेलिजेंस निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों के मुताबिक वर्ष 2013-14 के दौरान सीमा शुल्क अदा कर देश में 3000 किलो सोना लाया गया।

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