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2जी: नीलामी से बाहर रही कंपनियों की सेवा बंद होगी
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क
Updated Fri, 15 Feb 2013 01:45 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल हुई 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी से बाहर और बोली में नाकाम रही कंपनियों को सेवाएं बंद करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने स्पेक्ट्रम पाने में सफल रही कंपनियों को अपने इलाकों में तत्काल सेवाएं शुरू करने को कहा है।
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जस्टिस जी एस सिंघवी और केके राधाकृष्णण की बेंच ने कहा है कि पिछले वर्ष 12 और 14 नवंबर को 2जी के लाइसेंस निरस्त होने के बाद दोबारा हुई नीलामी में जिन कंपनियों ने हिस्सा नहीं लिया या लाइसेंस हासिल करने में नाकाम रहीं वे तत्काल अपनी सेवाएं बंद करें।
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गौरतलब है कि 2जी स्पेक्ट्रम की दोबारा हुई नीलामी में कई कंपनियों ने लाइसेंस की दर ऊंची होने की बात कहकर बोली नहीं लगाई थी। वहीं, जिन कंपनियों ने हिस्सा लिया था उनका कहना है कि नई कीमतों से उन्हें तकनीकी आधार पर घाटा हो रहा है।
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सुप्रीम कोर्ट ने इन कंपनियों को राहत देते हुए नीलामी में भाग न लेने वाली कंपनियों से कहा कि जितना स्पेक्ट्रम उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसका खर्च उन्हें देना होगा।