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जेट-एतिहाद डील: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किया जवाब तलब

Wed, 09 Oct 2013 08:30 AM IST
दिल्ली
दिल्ली Updated Wed, 09 Oct 2013 08:30 AM IST
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supreme court give notice in jet-ehitad deal

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर जेट-एतिहाद एयरवेज डील मामले में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। स्वामी ने याचिका में इस डील पर रोक लगाए जाने की मांग की है।

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सर्वोच्च अदालत ने केंद्रीय मंत्रालयों और संबंधित विभागों समेत जेट एयरवेज और यूएई एतिहाद एयरवेज को भी याचिका पर नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
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चीफ जस्टिस पी. सदाशिवम् व जस्टिस रंजना गोगोई की पीठ ने स्वामी से कहा कि अदालत इस मामले में सीधे तौर पर कोई आदेश नहीं जारी करेगी और केंद्र सरकार से जवाब तलब कर लिया गया है।
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पीठ ने कहा कि हम आपकी याचिका पर विचार करेंगे। लेकिन फिलहाल कोई आदेश नहीं जारी कर सकते। हम इस मसले पर नोटिस जारी कर रहे हैं।

पीठ ने अपने एक सवाल पर स्वामी की ओर से दिए गए जवाब पर भी गौर किया जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री की ओर से इस मुद्दे पर कोई उत्तर नहीं दिया गया। जबकि स्वामी ने उनके समक्ष अपनी सिफारिशें पेश की थीं।

पीठ के समक्ष स्वामी ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों को लुटाया जाना जनहित के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि इस डील को संसद की स्थायी समिति और परामर्श निकायों की सलाहों के खिलाफ अनुमति दी गई है।


स्वामी ने यह भी कहा कि यहां तक की कैग ने भी विदेशी एयरलाइंस को एयर स्पेस में लापरवाही से आवंटन किया जाना पाया है।

पीठ ने स्वामी की दलीलों पर नौ प्रतिपक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इन प्रतिपक्षों में केंद्रीय वित्त, वाणिज्य, विदेशी मामलों के मंत्रालय और विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड, औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग व नागरिक उड्डयन महानिदेशालय शामिल हैं। इसके अलावा जेट एयरवेज और एतिहाद एयरवेज भी हैं।

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