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भेदिया कारोबार पर सेबी के कड़े नियम

Thu, 20 Nov 2014 07:59 AM IST
नई दिल्ली/ एजेंसी
नई दिल्ली/ एजेंसी Updated Thu, 20 Nov 2014 07:59 AM IST
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Sebi comes out with stringent insider trading norms

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को भेदिया कारोबार रोकने के लिए कड़े मानकों को मंजूरी दी है। सेबी ने इससे जुड़े लोगों के लिए नई परिभाषा भी तय की है।

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नए नियम विचार और परिभाषा को स्पष्ट करने के साथ इसके कानूनी पहलुओं पर अमल करना भी आसान बनाता है। नए नियम के तहत यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इससे वैध कारोबारी सौदे प्रभावित न हों।
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सेबी की ओर से से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि सेबी ने भेदिया की परिभाषा का विस्तार किया है। नई परिभाषा में किसी तरह की संविदा, ट्रस्ट के पद पर आसीन या आजीविका संबंधी रिश्ते से जुड़े व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जो कीमतों के लिहाज से संवेदनशील सूचनाओं तक पहुंच बना सकें। नए फ्रेमवर्क में सेबी ने भेदिया कारोबार से जुड़ी गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में इससे जुड़े व्यक्ति को परिभाषित किया है।
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