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रिटायरमेंट के बाद नहीं अटकेगा भुगतान

Wed, 27 Nov 2013 01:56 PM IST
अमर उजाला, दिल्ली
अमर उजाला, दिल्ली Updated Wed, 27 Nov 2013 01:56 PM IST
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रिटायरमेंट से पहले केंद्रीय कर्मियों को कई तरह के फॉर्म भरने पड़ते हैं और उन फॉर्मों पर दर्ज जानकारी के आधार पर ही रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को तमाम प्रकार के भुगतान किए जाते हैं।

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फॉर्म का प्रारूप जटिल होने के कारण अक्सर गड़बड़ी हो जाती है और दिक्कत पेंशनर को होती है। गड़बड़ी के कारण भुगतान भी अटक जाते हैं। केंद्र के पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग ने फॉर्म के प्रारूप को आसान बनाने का निर्णय लिया है।
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इसके तहत एक कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म का नया प्रारूप तैयार कर लिया गया है और पेंशनरों के संगठन से सुझाव इकट्ठे कर लिए गए हैं। जल्द ही इन सुझावों के आधार पर जरूरी संशोधन कर फॉर्म का नया प्रारूप लागू कर दिया जाएगा।
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नए फॉर्म का प्रस्तावित प्रारूप सभी संभावनाओं को देखते हुए तैयार किया गया है कि ताकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी या उसके परिवार को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। हालांकि ये फॉर्म पेंशनरों से भी भराए जाने की तैयारी है ताकि पेंशनरों को भी इसका लाभ मिले।

इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद किसी पेंशनर की मौत हो जाने पर अगर किसी पुराने एरियर का भुगतान किया जाना है तो इसके लिए पेंशनर के आश्रितों को भटकना नहीं पड़ेगा।

दरअसल, रिटायरमेंट से पहले ही कर्मचारियों से फॉर्म भरवाकर यह जानकारी हासिल कर ली जाएगी कि वह किसे अपना नॉमिनी बना रहे है। अगर नॉमिनी नाबालिग है तो उसकी जगह फॉर्म में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम भी दर्ज करना होगा, जो नाबालिग नॉमिनी की जगह भुगतान प्राप्त कर सके।


यदि वह भी नाबालिग है तो विकल्प के रूप में एक और नाम फॉर्म में भरना होगा। सिविल एकाउंट ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी का कहना है कि स्थिति स्पष्ट होने पर भुगतान नहीं अटकेगा और इससे पेंशनरों एवं उनके आश्रितों को काफी राहत मिलेगी।

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