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रक्षा-रेलवे के लिए नई FDI नीति अधिसूचित
मुंबई/एजेंसी
Updated Tue, 09 Dec 2014 08:59 AM IST
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रिजर्व बैंक ने सोमवार को रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाने और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति देने के केंद्र सरकार के फैसले को अधिसूचित कर दिया है। सत्ता में आने के बाद एनडीए सरकार ने रेलवे के साथ-साथ रक्षा क्षेत्र में एफडीआई नीति की समीक्षा की थी।
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इसके तहत केंद्र सरकार ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट के जरिए100 फीसदी एफडीआई की इजाजत दी है। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) रूट के जरिए 49 फीसदी तक विदेशी निवेश की इजाजत दी गई है। रक्षा क्षेत्र में इससे पहले एफडीआई की सीमा 26 फीसदी थी।
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रेलवे में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिए सब अरबन कॉरिडोर प्रोजेक्ट, हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट और डेडीकेटेड फ्रेट लाइनों के निर्माण, परिचालन और रखरखाव में एफडीआई की अनुमति होगी। इसके अलावा कोच के निर्माण और रखरखाव की सुविधाओं, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग सिस्टम, फ्रेट टर्मिनल ओर पैसेंजर टर्मिनल में भी एपफडीआई की अनुमति है।
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