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संसद ने सेबी को बनाया ‘ताकतवर’
नई दिल्ली/एजेंसी
Updated Tue, 12 Aug 2014 09:44 PM IST
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पोंजी स्कीमों से निपटने के लिए संसद ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को ‘ताकतवर’ बना दिया है। सेबी संशोधन विधेयक के मंगलवार को राज्य सभा से पास होने के साथ ही यह विधेयक संसद से पारित हो गया। हालांकि, सरकार ने सेबी को सशक्त बनाने वाले इस कानून के अंतर्गत उसे फोन टेपिंग का अधिकार नहीं दिया है लेकिन जांच के लिए वह कॉल रिकॉर्ड मांग सकेगा। लोक सभा इस विधेयक को पिछले सप्ताह ही पारित कर चुकी है।
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्य सभा में प्रतिभूति कानून संशोधन विधेयक 2014 को पेश करते हुए कहा कि इस कानून को बेहतर बनाया गया है और व्यापक शब्दावली के साथ नए रूप में पेश किया है। सेबी के पास टेलीफोन टेप करने का अधिकार नहीं होगा लेकिन वह कॉल डाटा रिकॉर्ड की जानकारियां मंगा सकेगा। सेबी को इस कानून के अंतर्गत बग या इंटरसेप्ट का अधिकार नहीं दिया गया है।
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सारदा घोटाले जैसी कपटपूर्ण निवेश योजनाओं द्वारा लाखों छोटे निवेशकों को ठगी की घटनाएं सामने आने के बाद इस कानून को संसद में लाया गया। नए कानून के अंतर्गत सेबी को तलाशी लेने और संदिग्ध कंपनियों (देश अथवा देश से बाहर) से सूचनाएं हासिल करने का अधिकार होगा। हालांकि, बतौर एहतियात, कोई तलाशी अभियान करने से पहले सेबी को मुंबई, जहां उसका मुख्यालय है, स्थित एक नामित अदालत से मंजूरी लेनी होगी।
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