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सेबी को मिलेगा सर्च ऑपरेशन का अधिकार
एजेंसी
Updated Wed, 06 Aug 2014 09:11 PM IST
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वित्तीय धोखाधड़ी और गुमराह करने वाली स्कीमों से निपटने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को ज्यादा अधिकार देने वाले विधेयक को बुधवार को लोकसभा ने पारित कर दिया।
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इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही एक वित्तीय स्कीम शुरू करेंगे। यह स्कीम लोगों को फर्जी स्कीमों में निवेश करने से हतोत्साहित करेगी। नया कानून सेबी को संदिग्ध कंपनियों में सर्च करने और सूचनाएं मांगने का अधिकार देगा।
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हालांकि सुरक्षा उपाय के तौर पर यह तय किया गया है कि कोई भी सर्च ऑपरेशन मुंबई में नामित अदालत की मंजूरी के बाद ही किया जा सकेगा। शारदा घोटाले जैसी सकीमों पर अंकुश लगाने के प्रयासों के तहत प्रतिभूति कानून संशोधन विधेयक 2014, लाया गया था।
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विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जहां भी पैसा होगा, वहां निश्चित रूप से कुछ शार्क होंगी। इनसे निपटने के लिए मजबूत नियामकीय तंत्र की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पोंजी स्कीमों से निपटने के लिए एक तरीका यह है कि बैकिंग तंत्र का विस्तार किया जाए, जिससे निवेशकों को इन स्कीमों के जाल से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अगले कुछ दिनों में वित्तीय समावेशन की स्कीम की घोषणा कर सकते हैं।
इस स्कीम के जरिए हमारा इरादा देश के 7.5 करोड़ परिवारों में से हर परिवार के दो लोगों को बैंक खाता मुहैया कराना है। इस तरह से बैकिंग तंत्र का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक विस्तार होगा। वित्तीय समावेशन के तहत यह हमारा लक्ष्य है। अगर हम आबादी के बड़े वर्ग तक बैकिंग सुविधाएं पहुंचा सके तो लोग ऐसी पोंजी स्कीमों की तरफ कम आकर्षित होंगे। जेटली ने कहा कि बैकिंग अब भी देश में निवेश और बचत का सबसे भरोसेमंद साधन