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दुपहिया वाहनों का तीन साल के लिए हो सकेगा थर्ड पार्टी बीमा
नई दिल्ली/ ब्यूरो
Updated Wed, 13 Aug 2014 08:58 AM IST
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अब आपको हर साल दोपहिया वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने मोटर इंश्योरेंस करने वाली कंपनियों को तीन साल तक का थर्ड पार्टी बीमा करने की अनुमति दे दी है। एकमुश्त बीमा कराने की सुविधा हालांकि अभी ओन डैमेज्ड सेगमेंट (ओडी) के लिए इरडा ने नहीं दी है, लेकिन उसने इस बात के संकेत दिए हैं, कि आने वाले दिनों में वह इसके लिए भी अनुमति दे सकता है।
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मंगलवार को इरडा द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार कंपनियां ग्राहकों से तीन साल का प्रीमियम, सामान्य तौर पर एक साल की अवधि पर लिए जाने वाले प्रीमियम का तीन गुना राशि ले सकेगी। इसके अलावा एक बार तीन साल का प्रीमियम हो जाने पर उसमें पूरी अवधि के दौरान कोई बदलाव कंपनियां नहीं कर सकेंगी। साथ ही वाहन के पूरी तरह से खत्म होने की स्थिति (टोटल लॉस) के अलावा तीन साल की अवधि के दौरान बीमा को निरस्त नहीं किया जा सकेगा। प्रीमियम की राशि एकमुश्त ग्राहक को चुकानी होगी।
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इरडा का यह कदम बीमा कंपनियों के लिए भी फायदेमंद होगा। ऐसा इसलिए है कि ज्यादातर मामले में दुपहिया वाहनों के ग्राहक अपने वाहन का बीमा रिन्यू नहीं कराते हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक वाहन खरीदने के बाद दुपहिया वाहनों के बीमा का रिन्यूवल लगातार घटता जाता है। एकमुश्त बीमा कराने से ग्राहकों के साथ-साथ बीमा कंपनियों के लिए कारोबार के लिहाज से अच्छा होगा।
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