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ग्लोबल कार्डों पर बैंक लगाएं ट्रांजेक्शन लिमिट

Fri, 01 Mar 2013 06:09 PM IST
मुंबई/एजेंसी
मुंबई/एजेंसी Updated Fri, 01 Mar 2013 06:09 PM IST
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impose limit on global transactions of cards, rbi tells banks

ग्लोबल क्रेडिट और डेबिट कार्डों के अंतरराष्ट्रीय ट्रांजेक्शनों में होने वाले फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को इंटरनेशनल कार्डों से एक निश्चित रकम तक के ट्रांजेक्शन की सीमा लागू करने को कहा है। आरबीआई ने बैंकों से अब तक जारी किए गए ग्लोबल कार्डों पर 500 डॉलर के ट्रांजेक्शन लिमिट लगाने को कहा है।

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आरबीआई ने इस संबंध में जारी अपने सर्कुलर में कहा है कि धोखाधड़ी व फर्जीवाडे़ को रोकने के लिए मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले इंटरनेशनल कार्डों पर ट्रांजेक्शन लिमिट लागू करना बहुत जरूरी है। बैंकों द्वारा ग्राहक के रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए उसके कार्ड पर एक निश्चित ट्रांजेक्शन लिमिट तय करके 30 जून तक उस पर ग्राहक की सहमति लेकर यह सीमा लागू कर देनी चाहिए।
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इस प्रक्रिया के पूरा होने तक सभी इंटरनेशनल कार्डों पर 500 डॉलर की एक समान ट्रांजेक्शन लिमिट का लागू कर दिया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक का यह सर्कुलर साइबर हमलावरों द्वारा इंटरनेशनल कार्डों के जरिये फर्जी ढंग से कई बड़े-बड़े ट्रांजिक्शन किए जाने के मामले सामने आने के बाद जारी किया गया है।
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रिजर्व बैंक ने इसमें चिंता जताते हुए कहा है कि ऐसी घटनाओं से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट दिन पर दिन गैर भरोसेमंद और असुरक्षित होता जा रहा है। ऐसे में एक ऐसी व्यवस्था लागू करने की जरूरत है, जिसके तहत कोई भी कार्ड धारक महज एक एसएमएस भेज कर अपने कार्ड से किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन पर रोक लगवा सके। ऐसी प्रणाली अपना कर ही लोगों को यह भरोसा दिलाया जा सकता है कि कार्डों के जरिये किया जाने वाला लेन-देन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसके साथ आसानी से कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया जा सकता है।

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