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मिलावट व घटतौली पर रद्द होगी पेट्रोल पंप की डीलरशिप

Sun, 17 Feb 2013 07:20 PM IST
नई दिल्ली/विजय गुप्ता
नई दिल्ली/विजय गुप्ता Updated Sun, 17 Feb 2013 07:20 PM IST
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if petrol pump immixture be canceled dealership

पेट्रोलियम पदार्थों में मिलावट और घटतौली पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है।

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उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय आप की कार, मोटरसाइकिल, बस और ट्रकों में मिलावट रहित और माप में पूरा पेट्रोल, डीजल या सीएनजी पहुंचाने का प्रबंध करने जा रहा है। मंत्रालय की योजना घटतौली और मिलावट के खिलाफ पूरे देश में मुहिम शुरू करने की है। इस अभियान को राज्य सरकारों के साथ मिलकर चलाया जाएगा।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रो. केवी थॉमस ने बताया कि मंत्रालय के अधिकारी इस समय सभी प्रदेशों में जा कर राज्य सरकारों के लीगल मेट्रोलॉजी प्रतिनिधियों, तेल विपणन कंपनियों, पेट्रोल, डीजल व सीएनजी पंपों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध मे बैठक कर रहे हैं। इस तरह की पहली बैठक 19 जनवरी को मुंबई में हुई थी। हाल ही में दूसरी बैठक 11 फरवरी को हैदराबाद में हुई।
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थॉमस के मुताबिक मिलावट को रोकने और माप को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी इन्हीं तीन विभागों की होती है। बैठकों में इसलिए इन तीनों विभाग के अधिकारियों को एक साथ बुलाया जा रहा है ताकि सामंजस्य के साथ-साथ प्रतिनिधियों को दोषारोपण करने का मौका न मिल सके।
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पिछली दोनों बैठकों में घटतौली और मिलावट को समाप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं। इसके तहत जांच में दोषी पाए जाने पर पहली दफा भारी-भरकम जुर्माना और दूसरी दफा दोषी पाए जाने पर डीलरशिप निरस्त करना है।

प्रो. थॉमस के मुताबिक मंत्रालय पेट्रोल पंपों के परिचालन की अवधि निर्धारित करने पर भी विचार कर रहा है। इसके तहत डीलर को एक निश्चित अवधि के लिए पेट्रोल पंप चलाने का लाइसेंस दिया जाएगा।


माना जा रहा है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी भरने की मशीनों की एक अवधि होती है। इन मशीनों की अवधि समाप्त होने के बाद माप में घटतौली की आशंका बढ़ जाती है। लिहाजा मशीनों की अवधि समाप्त होने के साथ ही पेट्रोल पंप परिचालन भी बंद किया जाए।

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