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सरकारी विभागों को 31 मार्च तक टीडीएस रिटर्न में छूट

Fri, 07 Mar 2014 02:32 PM IST
नई दिल्ली/ब्यूरो
नई दिल्ली/ब्यूरो Updated Fri, 07 Mar 2014 02:32 PM IST
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government dipartments get Waiver of penalty for TDS returns

आयकर विभाग ने सरकारी विभागों और कंपनियों को 31 मार्च तक टीडीएस या टीसीएस रिटर्न में देरी पर पेनल्टी से छूट देने का फैसला किया है।

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हालांकि, निजी कंपनियों से भी इस तरह की छूट दिए जाने की मांग की जा रही है। लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सिर्फ सरकारी विभागों और कंपनियों को 31 मार्च तक वर्ष 2012-13 के दूसरे, तीसरे और चौथे तिमाही और वर्ष 2013-14 के पहले, दूसरे और तीसरे तिमाही के टीडीएस या टीसीएस स्टेटमेंट फाइल करने की छूट दी है।


इन पर कोई लेट फीस नहीं लगेगी, लेकिन जो विभाग पहले ही लेट फीस भर चुके हैं, उनकी फीस वापस नहीं की जाएगी। इसकी अलावा गलत रिटर्न भर जाने पर भी लेट फीस देनी होगी।
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