नए साल की सुबह लाने वाली है ये पांच बड़े बदलाव
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नए साल में बहुत सी चीजें बदलने वाली हैं। इनमें से एक है ज्वैलरी खरीदने पर पैन कार्ड की अनिवार्यता। एक जनवरी से 2 लाख रुपये से अधिक की ज्वैलरी खरीदाने पर आपको अपना पैन नंबर देना जरूरी होगा।
इससे पहले 5 लाख रुपये से अधिक राशि की ज्वैलरी खरीदारी पर पैन कार्ड देना अनिवार्य था। ज्वैलरी विक्रेताओं के मुताबिक सरकार के इस नए नियम से उनकी बिक्री प्रभावित होगी और सोने की कालाबाजारी बढ़ेगी।
संगठित ज्वैलरी क्षेत्र की ज्वैलरी बिक्री में कमी से कामगारों के रोजगार पर भी विपरीत असर पड़ सकता है। ज्वैलरी कारोबारी सरकार के इस नियम से गलत बिलिंग के साथ सरकार के राजस्व नुकसान की भी आशंका जाहिर कर रहे हैं।
जेम्स व ज्वैलरी कारोबारियों के मुताबिक देश में ज्वैलरी की 70 फीसदी बिक्री ग्रामीण व छोटे इलाकों में होती है जहां अधिकतर लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होते हैं।
एक और टेलिकॉम कंपनी ने मुफ्त की रोमिंग
सरकारी कंपनी एमटीएनएल के ग्राहकों के लिए 1 जनवरी से रोमिंग मुफ्त होगी। यानी इसके ग्राहक देश भर में यात्रा करते हुए अतिरिक्त पैसा चुकाए बिना कॉल रिसीव कर सकेंगे।
एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई में दूरसंचार सेवाएं मुहैया करा रही है। दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने सोमवार को सुशासन दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में इस बारे में घोषणा की है।
बीएसएनल पहले ही अपने ग्राहकों को मुफ्त रोमिंग की सुविधा दे रही है। एमटीएनएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एनके यादव ने कहा कि कंपनी 1 जनवरी से पहले ही स्कीम लागू करेन का प्रयास कर रही है और इसके लिए तकनीकी जरूरतों को चेक कर रही है।
मौजूदा समय में एटीएनएल ग्राहकों को दिल्ली और मुंबई से बाहर जाने पर इनकमिंग कॉल के लिए रोमिंग चार्ज का भुगतान करना पड़ता है।
यूएएन के बिना पीएफ नहीं
यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) का उल्लेख नहीं होने पर एक जनवरी से जीपीएफ/पीपीएफ, पेंशन, ईडीएलआई का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इससे लोगों के साथ किसी प्रकार की गड़बड़ी रुक जाएगी। लोग अपनी भविष्य निधि की रकम को आसानी से निकाल सकेंगे हैं। जिन लोगों के यूएएन नंबर सक्रिय हैं, वह बैंक खाते से सीधे अपना पीएफ निकाल सकते हैं।
सभी नियोक्ताओं के लिए अब डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। नई स्थापनाओं के लिए ओएलआरई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कोड नंबर प्राप्त करने के लिए भी डिजीटल हस्ताक्षर को अनिवार्य कर दिया गया है।
इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भविष्य निधि अंशदानों का भुगतान करने की सुविधा देकर नियोक्ताओं को कष्ट रहित सेवा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि यूएएन का मुख्य उद्देश्य सेवा की गुणवत्ता को सुधारना तथा नियोक्ता पर निर्भरता को कम करना है।
उन्होंने बताया कि जिन सदस्यों के यूएएन सक्रिय हो चुके हैं, उनके भविष्य निधि खाते का बैलेंस जानने के लिए एसएमएस सर्विस 7738299899 और मिस्ड काल 011- 22901406 सेवा आरंभ की जा चुकी है। यूएएन सेवा विभिन्न सेवाएं जैसे शोर्ट एसएमएस, सेवा, ई- पासबुक, दावों का ट्रांसफर ऑनलाइन करता है।
कुछ नौकरियों के लिए नहीं देना होगा इंटरव्यू
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति में 1 जनवरी से इंटरव्यू नहीं होगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग निचले स्तर के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया से इंटरव्यू हटाने का आदेश जारी कर चुका है।
इस साल अक्तूबर में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में समूह बी (गैर राजपत्रित), सी और ऐसे ही समकक्ष पदों पर नियुक्त में इंटरव्यू खत्म करने की घोषणा की थी। यानी अब केवल समूह ए और बी (राजपत्रित) पदों के लिए इंटरव्यू होगा।
कार्मिक विभाग के आदेश के मुताबिक मंत्रालय नियुक्ति प्रक्रिया में अपने हिसाब से शारीरिक या कौशल टेस्ट को बनाए रख सकते हैं। हालांकि, इन टेस्ट में केवल पास करना अनिवार्य होगा। इन टेस्ट के नंबर के आधार पर उम्मीदवार का समग्र मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
सभी मंत्रालयों को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2015 तक इंटरव्यू खत्म करने की अवधि का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। एक जनवरी 2016 से निचले स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू नहीं होगा।
दिल्ली में ऑड ईवन फॉर्मूला शुरू
1 जनवरी से ही दिल्ली में ऑड ईवन फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। दिल्ली सरकार यह प्रयोग 1 से 15 जनवरी 2016 तक के लिए करने वाली है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये फॉर्मूला एनसीआर की गाड़ियों पर भी लागू होगा।
यह फॉर्मूला सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक यह फॉर्मूला लागू होगा। किसी को भी अगर इस नियम का उल्लंघन करते पाया गया तो उनपर 2000 रुपए का बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। ये फॉर्मूला बाहर के राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर भी लागू होगा। ये अभी केवल कारों पर लागू है। यानी कई गाड़ियां ऐसी हैं जिन्हें इससे छूट मिली है।
जिन्हें मिलेगी छूट-
-सभी दो पहिया वाहन।
-सीएनजी वाहन और उन्हें भी सर्टिफिकेट का स्टीकर लगा होना चाहिए होगा।
-बिजली से चलने वाली और हाईब्रिड गाड़ियां।
-महिला चालक वाली गाड़ियां जिनमें पुरूष यात्री की आयु 12 साल से कम हो।
-राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के गवर्नर, लोकसभा व राज्यसभा के सभापति व उप सभापति की गाड़ियां। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रियों, संसद में विपक्ष के नेता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की गाड़ियां। दिल्ली को छोड़कर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी गाड़ियों को इस फॉर्मूले से छूट दी गई है। हाईकोर्ट के जज और लोकायुक्त को भी इसमें शामिल किया गया है।
-इसके साथ ही आवश्यक वाहनों को भी इस छूट में शामिल किया जा सकता है। पुलिस, आर्मी, एंबुलेंस, अशक्त चालकों को इससे छूट मिल सकती है।
-बाहरी वाहन यानी एनसीआर से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों को इससे छूट नहीं मिलेगी।