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सूची में नाम होने पर ही भरना पड़ेगा केवाईसी

Sat, 03 Nov 2012 11:06 PM IST
लखनऊ/अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ/अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 03 Nov 2012 11:06 PM IST
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तेल कंपनियों ने नो यॉर कस्टमर (केवाईसी) सत्यापन को लेकर व्याप्त भ्रम की स्थिति पर विराम लगाते हुए अब गैस एजेंसियों पर उपलब्ध सूची के आधार पर ही केवाईसी फॉर्म भरने की अनिवार्यता लागू की है। इससे उन उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है, जो एक कनेक्शन के बावजूद केवाईसी फॉर्म भरने के लिए गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे थे।

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तेल कंपनियों ने केवाईसी के साथ लगाए जाने वाले प्रूफ ऑफ आईडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के तहत स्वीकार्य प्रपत्रों की सूची भी एजेंसी संचालकों को भेजी है ताकि उपभोक्ताओं को बिना कारण केवाईसी सत्यापन के नाम पर परेशान किए जाने की शिकायतों पर भी ब्रेक लग सके।
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एलपीजी आपूर्ति करने वाली तीनों प्रमुख तेल कंपनियों के राज्य समन्वयक बीएस कैंथ ने बताया कि नए निर्देश के तहत अब एक ही नाम व पते पर एक से अधिक गैस कनेक्शन लेने वाले उभोक्ताओं के लिए ही केवाईसी सत्यापन अनिवार्य होगा।
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उन्होंने बताया कि 15 नवंबर तक केवाईसी फॉर्म न भरने पर तेल कंपनियां ऐसे उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू करेंगी। तेल कंपनियों की नई पहल से केवाईसी फॉर्म भरने को लेकर गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भीड़ थमेगी।


इसके लिए हर तेल कंपनी ने अपने से संबद्ध गैस एजेंसियों पर एक से अधिक गैस कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं की सूची भेज दी है। गैस एजेंसी संचालकों को निर्देश दिया गया है कि इस सूची में शामिल उपभोक्ताओं से ही केवाईसी फॉर्म भरवाएं। अन्य उपभोक्ताओं को केवाईसी भरने के लिए कतई परेशान न किया जाए। केवाईसी फॉर्म भरने के दायरे में आने वाले गैस उपभोक्ताओं की सूची तेल कंपनियों के ट्रांसप्रेंसी पोर्टल पर भी देखी जा सकती है।  

अब इन्हीं को जरूरी केवाईसी सत्यापन   
--एक ही नाम व पते पर एक से अधिक कनेक्शन
--अलग नाम और पता एक होने पर जारी मल्टीपल कनेक्शन
--नए एलपीजी कनेक्शन के आवेदन पर
--गैस डिस्ट्रीब्यूटर स्थानांतरित कराने पर
--अस्थायी गैस कनेक्शन को स्थायी कराने पर
--कंपनी स्तर से ब्लॉक कनेक्शन को पुन: शुरू कराने पर

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