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ईपीएफओ ने तय कर दी न्यूनतम पेंशन

Fri, 29 Aug 2014 08:54 AM IST
Updated Fri, 29 Aug 2014 08:54 AM IST
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epfo set minimum pension

कर्मचारी भविष्य निधि योजना संगठन (ईपीएफओ) के सभी अंशधारकों को अक्टूबर से न्यूनतम एक हजार रुपये पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

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सरकार ने इससे जुड़ी बहुप्रतीक्षित अधिसूचना बृहस्पतिवार को जारी कर दी। कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ईपीएफ के लिए अधिकतम वेतन सीमा भी बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दी गई है।
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ये फैसले एक सितंबर से लागू होंगे। न्यूनतम पेंशन एक हजार रुपये करने से तत्काल 28 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। इसके साथ ही ईपीएएफओ का अंशधारक बनने की पात्रता के लिए वेतन सीमा को 6500 रुपये मासिक से बढ़ाकर 15000 रुपये करने से संगठित क्षेत्र के 50 लाख और कर्मचारी इस योजना के दायरे में आ जाएंगे।
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ईडीएलआई योजना के तहत मिलेगी ज्यादा राशि

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ईपीएफओ के सेंट्रल प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर केके जालान ने बताया कि ईपीएफ जमा से जुड़ी बीमा (ईडीएलआई) योजना के तहत अधिकतम बीमित राशि तीन लाख रुपये करने की भी अधिसूचना जारी की गई है।

अब ईडीएलआई के तहत अधिकतम बीमा राशि 3.6 लाख रुपये हो जाएगी। अधिसूचना के तहत तय राशि पर 20 फीसदी (60000 रुपये) का तदर्थ लाभ भी शामिल है।

इसका अर्थ है कि यदि ईपीएएफओ अंश धारक की मृत्यु होती है तो उनके परिवार को फिलहाल मिलने वाली 1.56 लाख रुपये की राशि की जगह 3.6 लाख रुपये मिलेंगे। इस फैसले से कई सैलरी पाने वाले लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

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