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ई-फाइल से हो सकेगी कर अपील

Thu, 03 Mar 2016 01:27 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली Updated Thu, 03 Mar 2016 01:27 AM IST
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CBDT launches new form for e appeal

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पहली बार ई-अपील के लिए नया फार्म जारी किया है। करदाता और कर अधिकारी के बीच की दूरी को कम करने के लिए सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पहली बार ई-अपील के लिए नया फार्म जारी किया है।

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दो पेज के इस फार्म के जरिए पहली बार संबद्ध अधिकारी के सामने अपील की जा सकेगी।

फॉर्म संख्या 35 को नए सिरे से संशोधित किया गया है जिससे कि यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड किया जा सके। इसको ऑनलाइन वैलिडेट भी किया जा सकेगा।

नए फॉर्म में यह सुविधा है कि अपीलकर्ता 1,000 शब्दों में अपनी बात को अधिकारी के सामने रख सके।

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