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इनकम टैक्स में आपको मिली कितनी छूट?

Thu, 10 Jul 2014 10:48 PM IST
Updated Thu, 10 Jul 2014 10:48 PM IST
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big relief for income tax payers, save lakh

देश के वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कम आय वर्ग के लोगों को तोहफा दिया है। अरूण जेटली ने प्रत्यक्ष कर में राहत देते हुए कर योग्य आय की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए कर दिया है।

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अब 2.50 लाख इनकम वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। वही वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रत्यक्ष कर सीमा को बढ़ाकर 2.50 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है।
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होम लोन लेने वालों को भी बजट में एक अच्छा तोहफा वित्त मंत्री ने दिया है। इस तोहफे से होम लोन लेने वालों को महंगाई से जूझने में आसानी होगी। अभी तक होम लोन में ब्याज पर छूट 1.50 लाख रुपए तक मिलती थी। इस सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है।
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अब 1.50 लाख रुपए के निवेश्ा पर छूट मिलेगी। अभी तक यह सीमा 1 लाख रुपए थी। 5 लाख रुपए से अधिक आय वर्ग वाले लोगों के लिए यह बजट काफी राहत भरा है।

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नया टैक्स प्रस्ताव

big relief for income tax payers, save lakh

2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं
2.50-5 लाख रुपए तक 10 फीसदी टैक्स
5-10 लाख रुपए तक टैक्स 20 फीसदी टैक्स

60 वर्ष से ऊपर वरिष्ठ नागरिको के लिए कर योग्य छूट आय 3 लाख रुपए
80 साल से ऊपर के लोगों के लिए कर योग्य छूट आय 5 लाख रुपए तक की गई

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