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भारती एयरटेल को सुप्रीम कोर्ट से मिली फौरी राहत
नई दिल्ली/ब्यूरो
Updated Mon, 08 Apr 2013 11:23 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारती एयरटेल को अंतरिम राहत प्रदान की है। अदालत ने सरकार को कहा है कि शीर्ष टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ बृहस्पतिवार तक कोई कार्रवाई न की जाए।
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कंपनी ने दो करोड़ उपभोक्ताओं की सेवाएं बाधित होने का हवाला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने अतिशीघ्र सुनवाई में कंपनी की याचिका पर दूरसंचार विभाग को बृहस्पतिवार तक कोई भी कार्रवाई न करने का आदेश दिया।
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भारती एयरटेल ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें दूरसंचार विभाग की ओर से लगाए गए जुर्माने पर लगी रोक हटाने को कहा गया। साथ ही दूरसंचार कंपनी ने उन क्षेत्र में 3जी सेवाओं को जारी रखने की गुजारिश भी की है, जहां पर उसे स्पेक्ट्रम नहीं आवंटित है। विभाग की ओर से इसी के चलते एयरटेल पर 350 करोड़ का जुर्माना किया गया है।
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पीठ के समक्ष एयरटेल ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश दो करोड़ उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा। ऐसे में मामले पर जल्द सुनवाई की जरूरत है। याद रहे कि कंपनी ने अपनी 3जी सेवाओं को रोका नहीं है। जबकि उन क्षेत्रों में उसे स्पेक्ट्रम हासिल नहीं है।
लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर दूरसंचार विभाग ने एयरटेल पर जुर्माना किया था, जिस पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रोक लगा दी थी। हाल ही में डबल बेंच ने रोक हटाने का आदेश जारी किया था। विभाग की ओर से यह जुर्माना 15 मार्च को किया गया था।