फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   Business archives ›   bharti airtel get term relief from supreme court

भारती एयरटेल को सुप्रीम कोर्ट से मिली फौरी राहत

Mon, 08 Apr 2013 11:23 PM IST
नई दिल्ली/ब्यूरो
नई दिल्ली/ब्यूरो Updated Mon, 08 Apr 2013 11:23 PM IST
विज्ञापन
bharti airtel get term relief from supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारती एयरटेल को अंतरिम राहत प्रदान की है। अदालत ने सरकार को कहा है कि शीर्ष टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ बृहस्पतिवार तक कोई कार्रवाई न की जाए।

विज्ञापन


कंपनी ने दो करोड़ उपभोक्ताओं की सेवाएं बाधित होने का हवाला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने अतिशीघ्र सुनवाई में कंपनी की याचिका पर दूरसंचार विभाग को बृहस्पतिवार तक कोई भी कार्रवाई न करने का आदेश दिया।
विज्ञापन


भारती एयरटेल ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें दूरसंचार विभाग की ओर से लगाए गए जुर्माने पर लगी रोक हटाने को कहा गया। साथ ही दूरसंचार कंपनी ने उन क्षेत्र में 3जी सेवाओं को जारी रखने की गुजारिश भी की है, जहां पर उसे स्पेक्ट्रम नहीं आवंटित है। विभाग की ओर से इसी के चलते एयरटेल पर 350 करोड़ का जुर्माना किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पीठ के समक्ष एयरटेल ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश दो करोड़ उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा। ऐसे में मामले पर जल्द सुनवाई की जरूरत है। याद रहे कि कंपनी ने अपनी 3जी सेवाओं को रोका नहीं है। जबकि उन क्षेत्रों में उसे स्पेक्ट्रम हासिल नहीं है।


लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर दूरसंचार विभाग ने एयरटेल पर जुर्माना किया था, जिस पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रोक लगा दी थी। हाल ही में डबल बेंच ने रोक हटाने का आदेश जारी किया था। विभाग की ओर से यह जुर्माना 15 मार्च को किया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed