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यहां शराब का नाम लेने पर भी लगता है जुर्माना

Fri, 23 Aug 2013 08:06 AM IST
जींद/ब्यूरो
जींद/ब्यूरो Updated Fri, 23 Aug 2013 08:06 AM IST
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a village, to take the name of the wine is fined

हरियाणा में एक ऐसा गांव भी है, जहां शराब बेचना या शराब पीना तो दूर, शराब का नाम लेने पर भी जुर्माना वसूले जाने का प्रावधान है।

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ये फैसला गांव के माहौल को बिगड़ने से रोकने के लिए किया गया है।

ये गांव है हरियाणा के जींद जिले का गांव झील। यहां पंचायत ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि अब गांव में सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते पकड़े जाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।


इसके अलावा शराब की बिक्री करते पकड़वाने वाले को पंचायत ईनाम भी देगी।

झील गांव के युवा संगठन के प्रधान बीरेंद्र, उपप्रधान बलवान, सचिव अनिल, कोषाध्यक्ष प्रेम और सरपंच दयानंद ने कहा कि यह फैसला गांव के बिगड़ रहे माहौल को रोकने के लिए लिया गया।
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गांव में 22 अवैध खुर्दों के अलावा एक उप ठेका भी था।

उन्होंने बताया कि व्यक्ति शराब बेचते पकड़ने जाने पर 2100 रुपये जुर्माना भरना होगा। शराब बिक्री की सूचना देने वाले को 1000 रुपये ईनाम दिया जाएगा।

शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले पर 500 रुपये और सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने पर 1100 रुपये जुर्माना होगा।

वहीं, सरपंच, पंच या युवा संगठन का कोई भी सदस्य दिन में शराब का सेवन करता है तो उस पर 2100 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

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