फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Hearing for fodder scam cases till tomorrow

लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले के चौथे मामले में फैसला आज

Fri, 16 Mar 2018 08:22 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Updated Fri, 16 Mar 2018 08:22 AM IST
विज्ञापन
Hearing for fodder scam cases till tomorrow
लालू यादव

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ चारा घोटाले के चौथे मामले में आज फैसला सुनाया जा सकता है। विशेष सीबीआई कोर्ट ने यह कार्यवाही राजद नेता के वकील द्वारा दर्ज याचिका के चलते की।

विज्ञापन

  
इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाए जाने की कोई तिथि अभी तय नहीं की है लेकिन माना जा रहा है कि इस पर शुक्रवार को फैसला आ सकता है। यह मामला दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। लालू यादव के वकील ने बुधवार को विशेष सीबीआई जज शिवपाल सिंह के समक्ष सीआरपीसी की धारा 319 के तहत एक याचिका दायर की थी। इसमें 1990 के दशक में अकाउंटेंट जनरल ऑफ ऑफिस के तत्कालीन तीन अधिकारियों को भी पार्टी बनाने की मांग की गई है।
विज्ञापन


लालू के वकील ने बताया कि उन्होंने अपनी याचिका बुधवार को दाखिल की थी और बृहस्पतिवार को उसमें कुछ टंकण संबंधी सुधार कर दोबारा पेश की। कोर्ट इस पर शुक्रवार को फैसला लेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

  
दुमका कोषागार मामले में लालू और जगन्नाथ के अलावा पूर्व आईएएस और एएचडी अधिकारियों समेत 29 लोग आरोपी हैं। लालू को चारा घोटाले के तीन मामलों में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है जबकि मिश्रा को दो मामलों में दोषी पाया गया। राजद नेता पिछले साल की 23 दिसंबर से रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ चारा घोटाले के दो अन्य मामलों में भी फैसला आना बाकी है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed