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मेडिकल कॉलेजों ने ज्यादा फीस वसूली, तो प्रबंधक जाएंगे जेल

Sun, 04 Sep 2016 12:26 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Sun, 04 Sep 2016 12:26 PM IST
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 warning to madical colleges in UP.
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उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइवेट मेडिकल व डेंटल कॉलेजों को निर्धारित फीस से अधिक न वसूलने की चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि यदि किसी भी मेडिकल कॉलेज से कैपिटेशन शुल्क वसूली की शिकायत मिलती है तो उस कॉलेज प्रबंधक के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

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सरकारी फीस पर एडमिशन देने से मना किया तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कॉलेजों की मान्यता तक सरकार समाप्त कर सकती है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि केवल अल्पसंख्यक निजी संस्थानों की सभी सीटों पर फीस निर्धारण की प्रदेश सरकार नहीं करेगी। यह काम अल्पसंख्यक संस्था को खुद करना है। फीस का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा।
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निजी क्षेत्र के सभी मेडिकल व डेंटल कॉलेज, विश्वविद्यालयों एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों संस्थानों को सूचित किया जाएगा कि कैपिटेशन शुल्क की वसूली किसी भी सूरत में न की जाए। इसकी शिकायत मिलने कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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