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नौकरियों में डोएक की अनिवार्यता खत्म

Tue, 27 Sep 2016 08:05 PM IST
ब्यूरो/अमरउजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमरउजाला, लखनऊ Updated Tue, 27 Sep 2016 08:05 PM IST
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no necessity of doeacc in government job
डेमो

कनिष्ठ सहायक व आशुलिपिक की तरह राज्य सरकार की सभी सरकारी सेवाओं में डोएक के सीसीसी प्रमाणपत्र के समतुल्य 51 अन्य संस्थाओं के प्रमाणपत्र भी मान्य होंगे।

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प्रमुख सचिव कार्मिक किशन सिंह अटोरिया ने इस आशय का आदेश जारी किया है।बताते चलें प्रदेश के विभिन्न पदों की भर्तियों में डोएक सोसाइटी (बदला नाम नीलिट) के सीसीसी सर्टिफिकेट की अनिवार्यता है। 
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मगर, सीसीसी के समकक्ष किन-किन संस्थाओं के प्रमाणपत्र होंगे, यह स्पष्ट नहीं था। प्रदेश सरकार ने पिछली मई में कनिष्ठ सहायक व आशुलिपिक के पदों पर भर्ती के संबंध में सीसीसी सर्टिफिकेट के समतुल्य प्रमाणपत्र देने वाली संस्थाओं के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी थी। 

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प्रमुख सचिव ने जारी की संस्थाओं की सूची

no necessity of doeacc in government job
डेमो - फोटो : demo pic
शासन ने अब राज्य सरकार की सभी सेवाओं में उन संस्थाओं के प्रमाणपत्र वैध मानने का फैसला किया जो कनिष्ठ सहायक व आशुलिपिक के लिए मान्य थे। प्रमुख सचिव ने मान्यता प्राप्त 51 संस्थाओं व आठ अमान्य संस्थाओं की सूची जारी कर दी है।

इनके प्रमाणपत्र सीसीसी के बराबर 
- माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी के साथ-साथ केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्था, शिक्षा बोर्ड, परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में अलग विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो।
- किसी अभ्यर्थी द्वारा कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा अथवा डिग्री की गई हो तो वह भी कनिष्ठ सहायक व आशुलिपिक की भर्ती के लिए पात्र होगा।
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